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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र में डोमिसाइल होगा अनिवार्य, सरकार ने तैयार किया नया प्रस्ताव.

महाराष्ट्र में नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने नए लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल (अधिवास प्रमाणपत्र) अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। हालांकि, यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है। कानून एवं न्याय विभाग की मंजूरी और सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

Priyanka Gaikwad19 जुल. 2026, 06:31 PM IST
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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र में डोमिसाइल होगा अनिवार्य, सरकार ने तैयार किया नया प्रस्ताव.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल (अधिवास प्रमाणपत्र) अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया है। विधानसभा में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि यह प्रस्ताव अंतिम चरण में है और कानून एवं न्याय विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, यह नियम केवल नए ड्राइविंग लाइसेंस और स्थायी (Permanent) लाइसेंस के लिए लागू होगा। पहले से जारी लाइसेंस या उनके नवीनीकरण (Renewal) पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने वालों पर रोक लगाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि महाराष्ट्र के वास्तविक निवासी ही राज्य से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है या जो किराये के मकान में रहते हैं, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत डोमिसाइल प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए तहसील कार्यालय, महा-ई-सेवा केंद्र और 'आपले सरकार' पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।

आरटीओ अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। नए नियम लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे और इसकी जानकारी आरटीओ कार्यालयों तथा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। विधानसभा में चर्चा के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह भी बताया कि राज्य सरकार बाइक टैक्सी सेवा के लिए अलग नियमावली तैयार कर रही है। प्रस्तावित नियमों में चालक के लिए डोमिसाइल, पुलिस सत्यापन और अन्य आवश्यक शर्तें शामिल की जा सकती हैं, जिससे इस सेवा को कानूनी स्वरूप दिया जा सके। सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र में हर वर्ष लगभग 29 हजार नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। नए नियम लागू होने के बाद सभी नए आवेदकों को आवेदन के साथ डोमिसाइल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।