
साबुन-शैंपू से टूथपेस्ट तक अब दिखेगा ‘वेज’ या ‘नॉन-वेज’ निशान, सरकार ने बदले पैकेजिंग नियम
केंद्र सरकार ने साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स और अन्य टॉयलेटरीज की पैकेजिंग को लेकर नया नियम लागू किया है। 21 सितंबर 2026 को अधिसूचित Legal Metrology (Packaged Commodities) Fourth Amendment Rules, 2026 के तहत इन उत्पादों पर उनके घटकों के शाकाहारी या गैर-शाकाहारी मूल की पहचान के लिए रंगीन निशान देना अनिवार्य किया गया है। शाकाहारी मूल के उत्पाद पर हरा डॉट, जबकि गैर-शाकाहारी मूल के उत्पाद पर लाल या भूरा डॉट लगाया जाएगा। यह निशान पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल के सबसे ऊपरी हिस्से में होना चाहिए।

