
ट्रेन में तेज आवाज में फोन चलाने पर ₹1,000 जुर्माना, 6 महीने तक की जेल का प्रावधान
रेलवे ने ट्रेन और रेलवे परिसर में तेज आवाज में मोबाइल पर बात करने और स्पीकर पर ऑडियो-वीडियो चलाने से यात्रियों को होने वाली परेशानी रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना और गंभीर मामलों में 6 महीने तक की जेल हो सकती है।
























































