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कुर्ला स्टेशन पर टहनी लेकर हंगामा करने वाला गिरफ्तार, सार्वजनिक शांति भंग करने पर कार्रवाई l
मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर पेड़ की टहनी हाथ में लेकर जोर-जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने और यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल पैदा करने वाले एक व्यक्ति को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर इसे लेकर कई तरह की खबरें प्रसारित हुईं, जिससे यात्रियों में भय और भ्रम का माहौल बन गया। हालांकि, पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपी के पास कोई धारदार या जानलेवा हथियार नहीं था, बल्कि उसके हाथ में केवल पेड़ की टहनी थी। आरोपी के खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग करने और असभ्य व्यवहार करने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 112 एवं 117 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।

कुर्ला रेलवे स्टेशन पर पेड़ की टहनी हाथ में लेकर प्लेटफॉर्म पर जोर-जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने और यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मचाने वाले एक व्यक्ति को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर अलग-अलग तरह की खबरें प्रसारित होने लगीं, जिससे यात्रियों में कुछ समय के लिए भय और भ्रम का माहौल बन गया। हालांकि, रेलवे पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपी के पास कोई धारदार या जानलेवा हथियार नहीं था, बल्कि उसके हाथ में केवल पेड़ की टहनी थी।
रेलवे पुलिस के अनुसार, घटना 15 जुलाई 2026 की रात करीब 9:30 बजे कुर्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर हुई। स्टेशन परिसर में गश्त और सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति को पेड़ की टहनी हाथ में लेकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए दौड़ते देखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह स्टेशन के बाहर की ओर भागने लगा। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कुर्ला रेलवे पुलिस थाने ले जाया गया।
पूछताछ में आरोपी की पहचान मोहम्मद साजिद अब्दुल करीम चौधरी (39) निवासी बैलबाजार, कल्याण (पश्चिम) के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि वह पेड़ की टहनी लेकर स्टंट जैसी हरकतें करते हुए स्टेशन से बाहर जाने का प्रयास कर रहा था। उसकी इस हरकत से प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में दहशत और असुरक्षा का माहौल बन गया, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।
रेलवे पुलिस ने बताया कि घटना में किसी भी यात्री को शारीरिक चोट नहीं पहुंची और न ही किसी पर प्रत्यक्ष हमला किया गया। हालांकि, आरोपी के व्यवहार से सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी आधार पर उसके खिलाफ अखिलपत्र क्रमांक 0346/2026 के तहत महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 112 एवं 117 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। यह संस्करण अखबारों (दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान आदि) में प्रकाशित होने वाली खबरों की शैली के अधिक करीब है और प्रेस नोट के तथ्यों से मेल खाता है।
