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सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे चार नए जज, मानसून सत्र में सरकार ने पेश किया संशोधन विधेयक

लोकसभा में पेश बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट की कुल स्वीकृत न्यायाधीश संख्या 34 से बढ़कर 38 होगी, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर सरकार का जोर।

Sonali20 जुल. 2026, 09:56 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे चार नए जज, मानसून सत्र में सरकार ने पेश किया संशोधन विधेयक
संसद के मानसून सत्र में सोमवार को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक मई 2026 में जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।
विधेयक के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) की जाएगी। इसके साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट की कुल स्वीकृत संख्या 38 हो जाएगी।
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की कार्यरत न्यायिक क्षमता 32 है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और सर्वोच्च न्यायालय अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा।
संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसलिए इस बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) की गई थी। अब 2026 में एक बार फिर चार नए न्यायाधीशों के पद सृजित करने का प्रस्ताव लाया गया है।

नोट: इस खबर में इस्तेमाल की गई तस्वीर AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की मदद से बनाई गई है।