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मुंबई में 23 जुलाई से धारा 37 लागू, भारत बंद के बीच पुलिस का बड़ा कदम

23 जुलाई के भारत बंद से पहले मुंबई पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 जुलाई से 6 अगस्त तक धारा 37 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है.

Neha Sharma21 जुल. 2026, 07:11 PM IST
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मुंबई में 23 जुलाई से धारा 37 लागू, भारत बंद के बीच पुलिस का बड़ा कदम

23 जुलाई को प्रस्तावित भारत बंद से पहले मुंबई पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 23 जुलाई से 6 अगस्त तक धारा 37 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक शांति भंग होने और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है।


मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान ऐसे किसी भी कार्य पर रोक रहेगी जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो। बड़े सार्वजनिक जमावड़े, बिना अनुमति प्रदर्शन, हथियारों के साथ घूमना या ऐसी गतिविधियां जिनसे शांति भंग हो सकती है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित तनावपूर्ण स्थिति को रोकना है।

भारत बंद के मद्देनज़र बढ़ाई गई सुरक्षा

23 जुलाई को विभिन्न ट्रेड यूनियनों और अन्य संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, सरकारी कार्यालयों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है ताकि अफवाहों या भड़काऊ संदेशों के जरिए माहौल खराब करने की किसी भी कोशिश को समय रहते रोका जा सके।


क्या रहेगा खुला और क्या हो सकता है प्रभावित?

फिलहाल प्रशासन की ओर से स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी कार्यालय, निजी संस्थानों या मुंबई लोकल ट्रेन एवं BEST बस सेवाओं को बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सामान्य सेवाएं जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि प्रदर्शन या रैली वाले इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी जरूर लें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह भी दी गई है।


धारा 37 क्या है?

धारा 37 के तहत पुलिस आयुक्त को यह अधिकार होता है कि यदि किसी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो, तो वह कुछ गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा सके। इसका उद्देश्य हिंसा, अवैध जमावड़े और शांति भंग होने जैसी स्थितियों को रोकना होता है। यह आदेश एहतियाती कदम के रूप में लागू किया जाता है और इसका अर्थ पूर्ण कर्फ्यू या शहर बंद होना नहीं है।


पुलिस की अपील

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट खबरों से बचें। पुलिस का कहना है कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है।


23 जुलाई के भारत बंद से पहले मुंबई में धारा 37 लागू करना पूरी तरह एहतियाती कदम है। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संभावित अव्यवस्था को रोकते हुए आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फिलहाल शहर में आवश्यक सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से जारी रहने की संभावना है, लेकिन सुरक्षा कारणों से कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता और यातायात संबंधी प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं।