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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के दो बड़े फैसले: किसानों के लिए उर्वरक उपसमिति, अग्निवीरों को 10% आरक्षण l

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो अहम फैसले लिए गए। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन के दौरान उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन को मंजूरी दी है, जो पूरे राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन पर नजर रखेगी। साथ ही, अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार को ध्यान में रखते हुए राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। यह आरक्षण पुलिस, वन और जेल विभाग की सीधी भर्तियों में लागू होगा, जिससे अग्निवीरों को सरकारी सेवा में अवसर मिल सकेगा।

Kashish Rai22 जुल. 2026, 05:50 PM IST
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के दो बड़े फैसले: किसानों के लिए उर्वरक उपसमिति, अग्निवीरों को 10% आरक्षण l

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों और अग्निवीर सैनिकों के हित में दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।

🌾 उर्वरक उपलब्धता के लिए बनेगी उपसमिति

कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन का निर्णय लिया है। यह उपसमिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और भंडारण व्यवस्था की निगरानी करेगी और समय-समय पर राज्य सरकार को सुझाव भी देगी।

इस उपसमिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त को इसका संयोजक बनाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उपसमिति संबंधित विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकेगी, ताकि उर्वरकों की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी न हो।

🪖 अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण

कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस निर्णय के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लागू किया जा रहा है। हालांकि, इस आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।

📊 सरकार की मंशा

राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से जहां एक ओर किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं दूसरी ओर अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही, उनके अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल प्रशासन को भी मिलेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार होगा।