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456 पत्रकारों को ₹19.41 करोड़ की सहायता, संसद में केंद्र सरकार ने दी जानकारी
केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2014-15 से 2025-26 के बीच पत्रकार कल्याण योजना (Journalist Welfare Scheme) के तहत 456 पत्रकारों और उनके परिवारों को ₹19.41 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई। यह सहायता मृत्यु, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्थायी विकलांगता और अन्य आपात परिस्थितियों में प्रदान की जाती है। योजना का लाभ मान्यता प्राप्त और पात्र गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार भी उठा सकते हैं।
Neha Sharma06 अग. 2026, 06:36 PM IST

नई दिल्ली, 6 अगस्त 2026: केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच पत्रकार कल्याण योजना (Journalist Welfare Scheme - JWS) के तहत 456 पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और उनके परिवारों को कुल ₹19.41 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
सरकार के अनुसार, यह योजना उन पत्रकारों और उनके आश्रितों की मदद के लिए बनाई गई है जो मृत्यु, स्थायी विकलांगता, गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे मामलों में एकमुश्त अनुग्रह (Ex-Gratia) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल PIB (Press Information Bureau) से मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक सीमित नहीं है। राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त (Non-accredited) पत्रकार और अन्य पात्र मीडिया कर्मी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसके अलावा, PIB से मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवारों को केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके माध्यम से वे सरकारी अस्पतालों और CGHS से संबद्ध निजी अस्पतालों में निर्धारित दरों पर इलाज करा सकते हैं। सरकार ने यह भी बताया कि वर्तमान में 1,786 पत्रकार PIB से मान्यता प्राप्त हैं।
सरकार का कहना है कि पत्रकार कल्याण योजना का उद्देश्य मीडिया कर्मियों और उनके परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे आकस्मिक संकटों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें।
