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मुंबई लोकल में महिला से मारपीट और विनयभंग का वीडियो वायरल, अंधेरी रेलवे पुलिस ने 12 घंटे में दबोचा आरोपी

घटना: हार्बर लाइन की गोरेगाव-सीएसएमटी लोकल ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला यात्री के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार और विनयभंग की घटना सामने आई. पुलिस कार्रवाई: घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अंधेरी रेलवे पुलिस ने तत्परता दिखाई और वडाळा रेलवे पुलिस के सहयोग से मात्र 12 घंटे के भीतर आरोपी मोहम्मद रिजवान अंसारी (36, निवासी गोवंडी) को गिरफ्तार कर लिया. कानूनी कार्रवाई: पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

Khushi08 अग. 2026, 06:47 PM IST
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मुंबई लोकल में महिला से मारपीट और विनयभंग का वीडियो वायरल, अंधेरी रेलवे पुलिस ने 12 घंटे में दबोचा आरोपी
मुंबई : हार्बर लाइन की गोरेगाव से सीएसएमटी जा रही लोकल ट्रेन में सीट के विवाद को लेकर एक महिला यात्री के साथ मारपीट और विनयभंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, अंधेरी रेलवे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।यह सनसनीखेज घटना एक बार फिर मुंबई की लोकल ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा और सहयात्रियों की उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गनीमत यह रही कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत ऐक्शन लिया, वरना इस तरह की घटनाएं महिलाओं के मन में लोकल सफर को लेकर खौफ पैदा कर सकती हैं।

पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गोवंडी का रहने वाला आरोपी मोहम्मद रिजवान अंसारी (36) गत 5 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे जोगेश्वरी स्टेशन से गोरेगाव-सीएसएमटी हार्बर लोकल में सवार हुआ था। डब्बे में बैठने की जगह (आसन) को लेकर उसका एक महिला यात्री के साथ विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया।

आरोपी ने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे गंदी-गंदी गालियां दीं और उसका विनयभंग किया।

इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो सामने आने के बाद अंधेरी रेलवे पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर तकनीकी मदद से आरोपी की पहचान की और वडाळा रेलवे पुलिस के सहयोग से गोवंडी में दबिश देकर उसे धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कड़ी जांच करते हुए पीड़ित महिला का पता लगाया और उसका बयान दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर लिया।