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मुंबई में दहीहंडी की जगह रक्षाबंधन पर स्थानीय अवकाश; 28 अगस्त को सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले के राज्य सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए वर्ष 2026 की स्थानीय छुट्टी में बदलाव किया है। पहले 5 सितंबर 2026 को गोपालकाला यानी दहीहंडी के लिए घोषित स्थानीय अवकाश अब रद्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

Priyanka Gaikwad11 अग. 2026, 01:40 PM IST
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मुंबई में दहीहंडी की जगह रक्षाबंधन पर स्थानीय अवकाश; 28 अगस्त को सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2026 की स्थानीय छुट्टियों को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले के राज्य सरकारी तथा अर्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए पहले घोषित स्थानीय अवकाश में संशोधन किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 10 अगस्त 2026 को शासन शुद्धिपत्र जारी किया गया है। 9 दिसंबर 2025 को जारी शासन परिपत्रक के अनुसार, 5 सितंबर 2026 को गोपालकाला यानी दहीहंडी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। हालांकि, अब सरकार ने इस अवकाश में बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार, 5 सितंबर को गोपालकाला (दहीहंडी) के लिए घोषित स्थानीय अवकाश को हटाकर इसके स्थान पर 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार है और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले के संबंधित राज्य सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में 28 अगस्त को स्थानीय अवकाश रहेगा।

क्या हुआ बदलाव? पहले घोषित स्थानीय अवकाश:
त्योहार: गोपालकाला (दहीहंडी)
तारीख : 5 सितंबर 2026
दिन : शनिवार

अब घोषित स्थानीय अवकाश:
त्योहार: रक्षाबंधन
तारीख : 28 अगस्त 2026
दिन : शुक्रवार

इस बदलाव के बाद मुंबई शहर और मुंबई उपनगर के संबंधित सरकारी कार्यालयों के लिए 5 सितंबर 2026 का स्थानीय अवकाश लागू नहीं रहेगा। इसके बजाय 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा।

किसे लागू होगा आदेश?

सरकार की ओर से जारी शुद्धिपत्र के अनुसार यह स्थानीय अवकाश मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले के राज्य सरकारी तथा अर्ध-सरकारी कार्यालयों पर लागू होगा। इसलिए इसे पूरे महाराष्ट्र में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए लागू अवकाश नहीं माना जाना चाहिए। सरकार ने संबंधित नियमों और प्रशासनिक प्रावधानों के तहत यह स्थानीय अवकाश घोषित किया है। संबंधित सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में इस आदेश के अनुसार अवकाश लागू किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी यह शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। आदेश को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश और नाम से शासन के अवर सचिव रामदास कोळेकर ने यह