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पुणे में अंधविश्वास के नाम पर नाबालिग का यौन शोषण, फर्जी बाबा गुरुभाई लांडे पर मामला दर्ज, आरोपी फरार
पुणे में फर्जी बाबाओं (भोंदू बाबा) द्वारा किए जा रहे अंधविश्वास और यौन शोषण के मामलों की जांच में हालिया घटना की पुष्टि हुई है। पुणे पुलिस (वडगांव मावल पुलिस स्टेशन) ने बिबवेवाड़ी निवासी स्वप्निल उर्फ गुरुभाई लांडे नाम के फर्जी बाबा के खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और अंधविश्वास फैलाकर उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, हाल के महीनों में पुणे के खराडी इलाके से राधामोहन मिश्रा नाम के तांत्रिक को भी पुलिस ने महिलाओं के शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया था।
Khushi19 अग. 2026, 10:01 AM IST

पुणे: पुणे के बिबवेवाड़ी इलाके में समस्याएं दूर करने का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने वाले फर्जी बाबा स्वप्निल उर्फ गुरुभाई लांडे के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है।महाराष्ट्र का पुणे शहर, जिसे शिक्षा और आधुनिकता का केंद्र माना जाता है, एक बार फिर अंधविश्वास और तांत्रिक ढोंग की चपेट में आ गया है। शहर में लगातार आ रहे ऐसे मामले यह दर्शाते हैं कि ढोंगी बाबा किस तरह से लोगों की मजबूरियों और आस्था का फायदा उठाकर गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून लागू होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं समाज में फैले अंधविश्वास की भयावह तस्वीर पेश करती हैं।
पुलिस से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जुलाई महीने में एक नाबालिग लड़की अचानक अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पता चला कि लड़की बिबवेवाड़ी निवासी स्वप्निल उर्फ गुरुभाई लांडे के संपर्क में थी। आरोपी ने जीवन की परेशानियां दूर करने का झांसा देकर लड़की को अपने घर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बुलाया और वहां उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया।पीडिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो
(POCSO) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मामले की पुष्टि करते हुए पुणे के वडगांव मावल पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी ने आधिकारिक बयान में कहा कि आरोपी स्वप्निल लांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और वह फिलहाल फरार है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
