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सैफ अली खान हमला केस में नया मोड़, आरोपी शरीफुल इस्लाम ने जुर्म कबूलने की अर्जी दी l

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में हुए चाकू हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने मुंबई की अदालत में अपना अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई है। आरोपी के वकील विपुल दुशिंग के अनुसार, शरीफुल ने अदालत से नरमी बरतने की अपील भी की है। अदालत ने अभियोजन पक्ष से इस अर्जी पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की है। हालांकि, अभी अदालत ने आरोपी को दोषी नहीं ठहराया है और उसकी अर्जी पर फैसला भी नहीं हुआ है।

Kashish Rai29 अग. 2026, 01:43 PM IST
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सैफ अली खान हमला केस में नया मोड़, आरोपी शरीफुल इस्लाम ने जुर्म कबूलने की अर्जी दी l

अभिनेता सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में हुए चाकू हमले के मामले में करीब डेढ़ साल बाद नया मोड़ आया है। बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने मुंबई की अदालत का रुख किया है। आरोपी ने अदालत में अर्जी दाखिल कर अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करने की इच्छा जताई है। उसके वकील विपुल दुशिंग ने बताया कि शरीफुल इस्लाम अपने अपराध को कबूल करना चाहता है और अदालत से उसके प्रति नरमी बरतने की अपील कर रहा है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उसकी अर्जी पर अदालत ने अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। उस दिन अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखेगा, जिसके बाद अदालत आरोपी की अर्जी पर आगे का फैसला कर सकती है।

जनवरी 2025 में हुआ था हमला

यह मामला 16 जनवरी 2025 का है। आरोप है कि एक व्यक्ति चोरी के इरादे से बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर में घुसा था। वह घर के अंदर पहुंचने के बाद अभिनेता के छोटे बेटे जेह के कमरे तक पहुंच गया। आरोपों के मुताबिक, सैफ अली खान जब अपने बेटे को बचाने के लिए कमरे में पहुंचे, तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी आपात सर्जरी की गई। रिपोर्टों के अनुसार, सर्जरी के दौरान सैफ की पीठ के पास से चाकू का टूटा हुआ हिस्सा निकाला गया था। इलाज के बाद उन्हें करीब पांच दिन अस्पताल में रहना पड़ा और फिर छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था।


आरोपी पर कई धाराओं में आरोप

इस महीने अदालत ने मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके साथ ही मामले में सुनवाई और ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत घर में अवैध रूप से घुसने, लूट के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने और घातक हथियार का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा विदेशी नागरिक अधिनियम और भारत में प्रवेश से जुड़े पासपोर्ट नियमों के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। अदालत में आरोप तय होने के बाद आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई गई है। हालांकि, अदालत में अपराध स्वीकार करने की अर्जी देना और न्यायिक रूप से दोषी ठहराया जाना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। अभी अदालत ने आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया है।

11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने अभियोजन पक्ष को आरोपी की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि अभियोजन पक्ष इस अर्जी पर क्या रुख अपनाता है और अदालत इसे किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाती है। यदि अदालत अर्जी स्वीकार करती है, तो मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया उसी के अनुसार तय होगी। यदि अर्जी पर सहमति नहीं बनती, तो मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई आगे बढ़ सकती है। फिलहाल इस मामले में सभी की नजर 11 सितंबर की सुनवाई पर है। आरोपी के वकील का कहना है कि शरीफुल इस्लाम अपने किए पर पछतावा जता रहा है और सजा में नरमी चाहता है। अंतिम फैसला अदालत ही करेगी।