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SIR ड्राफ्ट रोल जारी: दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ नाम बाहर l

महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर रोल जारी कर दिया गया है। दिल्ली में 1 करोड़ 45 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 47 लाख 56 हजार 722 नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, जबकि करीब 97 लाख 53 हजार 507 रिकॉर्ड डिजिटाइज किए गए हैं। महाराष्ट्र में भी लगभग 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आ पाए हैं। जिन मतदाताओं के नाम गायब हैं, वे दावा या आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

Kashish Rai01 सित. 2026, 05:11 PM IST
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SIR ड्राफ्ट रोल जारी: दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ नाम बाहर l

महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर रोल जारी कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया गया और उनके रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया गया। सत्यापन के दौरान फॉर्म जमा न होने, मतदाताओं के अनुपस्थित रहने, स्थान बदलने और तकनीकी कारणों की वजह से बड़ी संख्या में नाम फिलहाल ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। ड्राफ्ट सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और विदेशी मतदाताओं से जुड़े मामलों को भी अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। हालांकि, ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का वोट देने का अधिकार स्थायी रूप से खत्म हो गया है। पात्र मतदाताओं को अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा दाखिल करने का अवसर दिया गया है।

दिल्ली में 47 लाख से ज्यादा नाम बाहर

दिल्ली में कुल करीब 1 करोड़ 45 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 47 लाख 56 हजार 722 मतदाताओं के नाम SIR के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर रोल में शामिल नहीं हैं। वहीं, करीब 97 लाख 53 हजार 507 मतदाताओं का रिकॉर्ड डिजिटाइज किया जा सका है।

नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल न होने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। इनमें घर पर सत्यापन के समय मतदाता का नहीं मिलना, फॉर्म जमा न होना, मतदाता का किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होना और रिकॉर्ड से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें शामिल हैं।

महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ नाम शामिल नहीं

महाराष्ट्र में भी लगभग 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट वोटर रोल में नहीं हैं। इन मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो सके या उनके रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन पूरा नहीं हो पाया। ऐसे मतदाता दावा दाखिल करके अपना नाम प्रारूप सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं होने के बाद मतदाताओं से अपील की गई है कि वे ऑनलाइन या संबंधित निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से अपना नाम जरूर जांचें। मतदाताओं को यह भी देखना चाहिए कि उनके नाम, पते और अन्य विवरणों में किसी तरह की गलती तो नहीं है।

30 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी करने का कार्यक्रम बताया गया है। इसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो उसे नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित घोषणा-पत्र जमा करना पड़ सकता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हो गया है, जो मतदाता बनने के योग्य नहीं है, तो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, वोटर आईडी कार्ड यानी EPIC में नाम, पते या किसी अन्य विवरण में सुधार कराना हो तो फॉर्म 8 भरा जाएगा। मतदाताओं को दावा या आपत्ति दाखिल करने से पहले अपने दस्तावेजों और मौजूदा मतदाता रिकॉर्ड की जानकारी ठीक से जांच लेनी चाहिए।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे जांचें

मतदाता SIR ड्राफ्ट रोल में अपना नाम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए ये चरण अपनाएं:

  1. चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और Electoral Roll का विकल्प खोलें।

  2. State में महाराष्ट्र या दिल्ली का चयन करें।

  3. Year of Revision में संबंधित वर्ष चुनें।

  4. Roll Type में SIR Draft Roll का विकल्प चुनें।

  5. अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र यानी Assembly Constituency चुनें।

  6. उपलब्ध भाषाओं में से अपनी पसंद की भाषा चुनें।

  7. स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरें।

  8. Download Selected PDFs पर क्लिक करें।

  9. डाउनलोड की गई PDF में अपना नाम, पिता या पति का नाम और अन्य विवरण जांचें।

  10. नाम नहीं मिलने या जानकारी गलत होने पर तय समयसीमा के भीतर संबंधित फॉर्म भरकर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।

मतदाता ECI के वोटर पोर्टल, ECINET ऐप, संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट या अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से भी सहायता ले सकते हैं। दिल्ली के CEO की आधिकारिक FAQ के अनुसार, पात्र मतदाता ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं होने की स्थिति में फॉर्म 6 के जरिए दावा दाखिल कर सकते हैं।

नाम गायब होने पर घबराएं नहीं

ड्राफ्ट वोटर रोल प्रारंभिक सूची होती है। इसमें नाम शामिल न होने पर मतदाता को पहले यह पता करना चाहिए कि उसका नाम किस कारण से सूची में नहीं आया। इसके बाद वह फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम शामिल कराने का दावा कर सकता है। मतदाताओं को दावा दाखिल करने की अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। समय रहते नाम की जांच कर जरूरी दस्तावेज जमा करने से आवेदन के निस्तारण में आसानी हो सकती है। अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले मतदाताओं के पास अपने रिकॉर्ड को ठीक कराने और नाम शामिल कराने का अवसर है।