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महाराष्ट्र में 'आयुक्त, शहरी आरोग्य' पद का नाम बदला, अब होगा 'आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा l
महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक आरोग्य विभाग ने 2 सितंबर 2026 को शासन निर्णय जारी करके 'आयुक्त, शहरी आरोग्य' पद का नाम बदलकर 'आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र' कर दिया है। इस पद पर नियुक्त अधिकारी को 'अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र' के रूप में भी नियुक्त किया गया है। शहरी आरोग्य व्यवस्था को मजबूत करने और राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान के कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक आरोग्य विभाग ने 2 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय जारी किया है। इस निर्णय के अनुसार, 'आयुक्त, शहरी आरोग्य, मुंबई' पद का नाम बदलकर 'आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र' कर दिया गया है। यह बदलाव शहरी आरोग्य व्यवस्था को अधिक मजबूत करने और प्रशासनिक संरचना को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान की कार्यपद्धति और राज्य सरकार के शहरी आरोग्य कार्य नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आरोग्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 'आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र' पद पर नियुक्त अधिकारी को 'अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र' के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
इस निर्णय के अनुसार, आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र को 'विभाग प्रमुख (शहरी)' के रूप में घोषित किया गया है। ये अधिकारी 'प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग' के अधिपत्य और प्रशासनिक संयंत्र के तहत शहरी आरोग्य सेवा कार्य भार संभालेंगे। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत गठित राज्य आरोग्य अभियान की संरचना में 'आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र' को 'शासकीय सदस्य' के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही राज्य आरोग्य सोसायटी के नियामक मंडल की संरचना में 'शासकीय सदस्य' और कार्यकारी समिति की संरचना में 'सहउपाध्यक्ष' के रूप में शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान कार्यक्रम के समावेश के कारण अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान और सहायक संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अब 'आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई' के बजाय 'आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र' के अधिपत्य और प्रशासनिक संयंत्र के तहत कार्यरत रहेंगे। संचालक आरोग्य सेवा (शहरी), उपसंचालक, आरोग्य सेवा (शहरी) और सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी) भी 'आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र' के अधिपत्य और प्रशासनिक संयंत्र के तहत कार्यरत रहेंगे। महानगरपालिका और नगरपरिषद / नगरपंचायत / छोटे मांडले जैसे शहरी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को शहरी आरोग्य सेवाएं देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान और राज्य सरकार के शहरी आरोग्य कार्य कार्यक्रम / उपक्रम इन शहरी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में लागू किए जाते हैं।
