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भोईवाड़ा में तड़ीपार युवक गिरफ्तार, कमर से 17 इंच का छुरा बरामद

पुलिस के मुताबिक, भिवंडी में 23 वर्षीय सुजल कैलास जाधव को गिरफ्तार किया गया है। उसे पहले ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और पालघर जिलों से दो साल के लिए तड़ीपार किया गया था। पुलिस ने टावरे स्टेडियम के पास उसे पकड़ा और तलाशी में उसकी कमर से 17 इंच लंबा धारदार छुरा बरामद किया।

Neha Sharma03 सित. 2026, 06:10 PM IST
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भोईवाड़ा में तड़ीपार युवक गिरफ्तार, कमर से 17 इंच का छुरा बरामद

भिवंडी, ठाणे: भिवंडी में पुलिस ने एक ऐसे 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे पहले ही चार जिलों की सीमा से दो साल के लिए तड़ीपार किया जा चुका था। आरोपी की पहचान सुजल कैलास जाधव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, तड़ीपार आदेश के बावजूद वह भिवंडी में मौजूद था और उसके पास एक धारदार छुरा भी मिला।


पहले से तड़ीपार था आरोपी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुजल जाधव के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने पहले कार्रवाई करते हुए उसे ठाणे, बृहन्मुंबई, रायगढ़ और पालघर जिलों की सीमा से दो साल के लिए बाहर रहने का आदेश दिया था। यह आदेश पुलिस उपायुक्त (जोन-2) ने 28 नवंबर 2025 को जारी किया था और 16 दिसंबर 2025 को इसकी तामीली भी कर दी गई थी। इसका मतलब था कि तय अवधि के दौरान सुजल इन जिलों की सीमा में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि, 21 अगस्त 2026 की रात पुलिस को सूचना मिली कि सुजल भिवंडी के टावरे स्टेडियम इलाके में मौजूद है।


गश्त के दौरान पुलिस को मिली सूचना

21 अगस्त की रात भोईवाड़ा पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। रात करीब 9:32 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तड़ीपार किया गया सुजल जाधव टावरे स्टेडियम के पास घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुजल को रोककर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, वह वहां मौजूद होने की वजह के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।


तलाशी में कमर से मिला 17 इंच का छुरा

इसके बाद पुलिस ने दो पंच गवाहों की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसकी कमर के पीछे पैंट में छिपाकर रखा गया 17 इंच लंबा धारदार लोहे का छुरा मिला। पुलिस के मुताबिक, छुरे में करीब 12 इंच का लोहे का ब्लेड और 5 इंच की लकड़ी की मुठ थी। हथियार की कीमत करीब ₹500 बताई गई है।


तड़ीपार आदेश का उल्लंघन और हथियार रखने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, सुजल का भिवंडी में मौजूद होना तड़ीपार आदेश के उल्लंघन के दायरे में आता है। इसके अलावा उसके पास धारदार हथियार भी मिला। इसी आधार पर भोईवाड़ा पुलिस ने उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 4 और 25 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 135 और 142 के तहत मामला दर्ज किया है।


आरोपी की पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि अभी स्पष्ट नहीं

FIR में सुजल जाधव के पुराने मामलों या उसके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक केसों की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस रिकॉर्ड से इतना स्पष्ट है कि उसे चार जिलों से दो साल के लिए तड़ीपार किया गया था। इसलिए उसके पिछले अपराधों के बारे में बिना पुलिस रिकॉर्ड या आधिकारिक जानकारी के कोई अतिरिक्त दावा करना सही नहीं होगा। मामले की आगे की जांच पुलिस हवलदार नवसू लक्ष्मण फुफाणे कर रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि तड़ीपार आदेश के बावजूद आरोपी भिवंडी क्यों आया था और उसके पास धारदार हथियार क्यों था।