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ऑटो स्टैंड पर सवारी बैठाने को लेकर विवाद, लोहे की रॉड से हमला! युवक की उंगली में फ्रैक्चर, उल्हासनगर में पिता-पुत्र पर FIR
उल्हासनगर में ऑटो स्टैंड पर सवारी बैठाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि एक ऑटो चालक ने लोहे की रॉड से दूसरे चालक पर हमला कर दिया, जबकि उसके पिता ने भी मारपीट और धमकी दी। हमले में शिकायतकर्ता की उंगली में फ्रैक्चर होने की बात सामने आई है।

उल्हासनगर-1 में ऑटो स्टैंड पर सवारी बैठाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ऑटो चालक सुनील भोलानाथ सिंह की शिकायत पर पुलिस ने ऑटो चालक शुभम सूर्यवंशी और उसके पिता के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला FIR नंबर 0429/2026 के तहत दर्ज हुआ है। FIR के मुताबिक घटना 2 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 2:20 बजे बिरला गेट, धनलक्ष्मी मंदिर के सामने, रिक्शा स्टैंड के पास हुई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह खड़कपाड़ा से सवारी छोड़ने के बाद अपनी ऑटो लेकर वहां पहुंचा था। उसने यात्रियों को लेने के लिए स्टैंड पर अपनी ऑटो नंबर में लगाई थी और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था।
इसी दौरान एक अन्य ऑटो चालक अपनी ऑटो लेकर वहां आया और शिकायतकर्ता की बारी होने के बावजूद यात्रियों को अपनी ऑटो में बैठाने लगा। शिकायतकर्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उसकी ऑटो पहले नंबर पर है और पहले वह सवारी लेगा। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शुभम सूर्यवंशी ने गाली-गलौज करते हुए अपनी ऑटो से लोहे की रॉड निकाली और उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। आरोपी ने कथित तौर पर उसके सिर पर रॉड से वार करने की कोशिश की। बचाव में शिकायतकर्ता ने हाथ आगे कर दिया, जिससे रॉड उसके बाएं हाथ की उंगली पर लगी। FIR में आगे आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान शुभम के पिता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी शिकायतकर्ता के साथ हाथापाई और लात-घूंसों से मारपीट की। दोनों आरोपियों पर गाली-गलौज करने, धमकी देने और शिकायतकर्ता की टी-शर्ट फाड़ने का भी आरोप है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि आसपास मौजूद लोगों के जमा होने के बाद वह आरोपियों के चंगुल से निकल पाया। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। हाथ और सिर में चोट की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे मध्यवर्ती अस्पताल, उल्हासनगर में मेडिकल जांच के लिए भेजा। मेडिकल जांच और एक्स-रे के बाद डॉक्टरों ने शिकायतकर्ता के बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर होने की जानकारी दी। इसके बाद उसने पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर BNS की धारा 118(2), 115(2), 351(2), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक विनोद सुभाष पाटील को सौंपी गई है। हालांकि FIR में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित हैं। मामले की जांच के दौरान पुलिस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों, मेडिकल रिपोर्ट और कथित हथियार सहित अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी।
