general

EPFO ने बदले PF Advance के नियम, शादी से मकान तक कितनी बार निकाल सकेंगे पैसा?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए EPF Advance यानी PF एडवांस निकासी से जुड़े नियमों की जानकारी साझा की है। नए प्रावधानों के तहत बीमारी, शिक्षा, शादी और आवास जैसी जरूरतों के लिए PF Advance निकालने की अलग-अलग सीमाएं तय की गई हैं। EPFO के मुताबिक, पात्र सदस्य निर्धारित शर्तों के तहत अपने कुल PF बैलेंस का 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं।

Kashish Rai10 सित. 2026, 07:00 PM IST
खबर शेयर करें:
EPFO ने बदले PF Advance के नियम, शादी से मकान तक कितनी बार निकाल सकेंगे पैसा?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए EPF Advance यानी PF एडवांस निकासी से जुड़े नियमों की जानकारी साझा की है। संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि कर्मचारी बीमारी, पढ़ाई, शादी और मकान से जुड़ी जरूरतों के लिए अपने PF खाते से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। अलग-अलग जरूरतों के लिए निकासी की संख्या भी तय की गई है। EPFO के मुताबिक, EPF सदस्यता का एक साल पूरा होने के बाद निर्धारित पात्रता के तहत कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान के साथ जमा ब्याज को मिलाकर कुल PF बैलेंस का 75 फीसदी तक एडवांस निकाला जा सकता है। हालांकि, निकासी संबंधित श्रेणी में लागू शर्तों और पात्रता के आधार पर होगी।


बीमारी के मामले में कर्मचारी अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की बीमारी के इलाज के लिए PF Advance निकाल सकते हैं। इस श्रेणी में निकासी की संख्या पर कोई निश्चित सीमा नहीं बताई गई है। यानी पात्रता पूरी होने पर जरूरत के अनुसार बीमारी के लिए एडवांस निकासी की जा सकती है। शिक्षा के लिए PF Advance की सुविधा का इस्तेमाल कर्मचारी अपनी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार कर सकते हैं। वहीं अपनी या परिवार के किसी सदस्य की शादी से जुड़ी आर्थिक जरूरत के लिए अधिकतम 5 बार PF Advance निकालने का प्रावधान है।


आवास से जुड़ी जरूरतों के लिए भी EPF Advance का इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्मचारी मकान या फ्लैट खरीदने, मकान बनाने, होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत और रिनोवेशन जैसे कामों के लिए अधिकतम 5 बार PF Advance निकाल सकते हैं।

इसके अलावा केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT), EPFO की ओर से अधिसूचित विशेष परिस्थितियों में भी PF Advance लेने का प्रावधान है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार एडवांस निकाल सकते हैं। EPFO ने इन नियमों की जानकारी इसलिए साझा की है ताकि कर्मचारियों को अपने PF खाते से एडवांस निकासी की पात्रता और अलग-अलग जरूरतों के लिए उपलब्ध सुविधा की जानकारी आसानी से मिल सके। PF Advance निकालने से पहले कर्मचारी को संबंधित श्रेणी की पात्रता और लागू नियमों की जांच करना जरूरी होगा।