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बॉम्बे HC की सख्ती के बाद बड़ा यू-टर्न! पुणे में 12 दिन का Alcohol Ban खत्म, सिर्फ 14 और 25 सितंबर को रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुणे प्रशासन ने शराब बिक्री पर लगाए गए 12 दिन के प्रतिबंध को वापस ले लिया है। अब गणेश उत्सव के दौरान पूरे 12 दिनों के बजाय सिर्फ 14 सितंबर और 25 सितंबर को ड्राई डे रहेगा। यानी गणेश उत्सव के पहले दिन और विसर्जन दिवस पर शराब की बिक्री व सेवन पर रोक लागू होगी।

Sonali12 सित. 2026, 06:00 PM IST
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बॉम्बे HC की सख्ती के बाद बड़ा यू-टर्न! पुणे में 12 दिन का Alcohol Ban खत्म, सिर्फ 14 और 25 सितंबर को रोक

पुणे।

बॉम्बे हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद पुणे कलेक्टर ने जिले में शराब की बिक्री और सेवन पर लगाए गए 12 दिन के प्रतिबंध को वापस ले लिया है। अब प्रशासन की ओर से नया आदेश जारी किया जाएगा, जिसके तहत गणेश उत्सव के दौरान केवल दो दिन—14 सितंबर, यानी गणेश उत्सव के पहले दिन और 25 सितंबर, यानी गणेश विसर्जन के दिन—ड्राई डे रहेंगे। इससे पहले पुणे प्रशासन ने गणेश उत्सव के मद्देनजर जिले में 12 दिनों तक शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने का फैसला किया था। इस फैसले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सवाल उठाए गए थे।


कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद बदला फैसला

शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और प्रतिबंध को लेकर प्रशासन से सवाल किए। कोर्ट की टिप्पणी के बाद पुणे कलेक्टर ने अपने पहले के आदेश को वापस लेने का फैसला किया। अब नया आदेश जारी होने के बाद पूरे 12 दिनों के बजाय सिर्फ गणेश उत्सव के पहले दिन और विसर्जन दिवस को शराब की बिक्री और सेवन पर रोक रहेगी।


14 और 25 सितंबर को ड्राई डे

प्रशासन के नए फैसले के अनुसार 14 सितंबर को गणेश उत्सव के पहले दिन और 25 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दिन पुणे जिले में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। बाकी दिनों में पहले लगाए गए 12 दिन के प्रतिबंध के बजाय शराब बिक्री सामान्य रूप से जारी रखने की अनुमति होगी, subject to applicable licensing and local restrictions. बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पुणे प्रशासन का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे गणेश उत्सव के दौरान लगाए गए व्यापक शराब प्रतिबंध को काफी सीमित कर दिया गया है।