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5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए राजपाल यादव ने मांगा और समय, सुप्रीम कोर्ट ने दी ‘आखिरी मोहलत’; 5 अक्टूबर तक आत्मसमर्पण से राहत
चेक बाउंस के सात मामलों में तीन महीने की सजा का सामना कर रहे अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए 5 अक्टूबर तक आत्मसमर्पण से अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रकम जमा करने के लिए यह उनकी आखिरी मोहलत है।

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि यह उनकी आखिरी मोहलत होगी। कोर्ट ने राजपाल यादव को 5 अक्टूबर तक आत्मसमर्पण करने से अंतरिम संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ राजपाल यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने चेक बाउंस के मामलों में अपनी दोषसिद्धि और तीन महीने की जेल की सजा को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन मामलों में राजपाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें आत्मसमर्पण से अंतरिम संरक्षण दिया था, लेकिन यह राहत इस शर्त पर थी कि उन्हें कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। मंगलवार की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल अभिनेता के पास जमा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह रकम जमा करने का प्रयास कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि अभिनेता के पास कुछ संपत्ति है और उनकी मां के नाम भी अचल संपत्ति है, जिसे बेचकर 5 करोड़ रुपये की रकम जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने का अनुरोध स्वीकार करते हुए राजपाल यादव को 5 अक्टूबर तक आत्मसमर्पण से संरक्षण जारी रखा। हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त का पालन करने के लिए यह आखिरी अवसर है। यह मामला चेक के जरिए भुगतान से जुड़े सात मामलों का है। इन मामलों में राजपाल यादव की दोषसिद्धि के बाद उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को तत्काल जेल जाने से राहत दी है, लेकिन 5 करोड़ रुपये की जमा राशि की शर्त पूरी करना उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगली तारीख पर कोर्ट यह देखेगा कि निर्धारित शर्त का पालन हुआ है या नहीं।
