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डोंबिवली पूर्व में धारदार छुरा लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार, पुलिस ने हथियार किया जब्त

डोंबिवली पूर्व के एमआईडीसी इलाके में मानपाड़ा पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान एक युवक को धारदार छुरा लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार बरामद कर उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है।

Sonali18 सित. 2026, 05:27 PM IST
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डोंबिवली पूर्व में धारदार छुरा लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार, पुलिस ने हथियार किया जब्त

डोंबिवली पूर्व के एमआईडीसी इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मानपाड़ा पुलिस ने एक 23 वर्षीय युवक को धारदार लोहे के छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से धारदार हथियार बरामद हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 12 सितंबर 2026 की रात मानपाड़ा पुलिस की टीम इलाके में पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर, सार्वजनिक रोड, एमआईडीसी, डोंबिवली पूर्व के पास पहुंची। पुलिस का कहना है कि वहां एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा।


संदेह होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और रात करीब 11:40 बजे उसे पकड़ लिया। इसके बाद पंचों की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसकी पैंट के पीछे की जेब से लकड़ी की मूठ वाला लोहे का धारदार छुरा बरामद हुआ। एफआईआर के मुताबिक, बरामद छुरे  की कुल लंबाई करीब 16 इंच है। इसमें लगभग 5 इंच की लकड़ी की गोल मूठ और करीब 11 इंच लंबा धारदार लोहे का पत्ता है। पत्ते की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच बताई गई है। पुलिस ने हथियार की कीमत करीब 400 रुपये बताई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद पिंटू सुखू शेख (23) के रूप में हुई है। वह डोंबिवली पूर्व के दावड़ी गांव इलाके में रहता है और मूल रूप से झारखंड के साहेबगंज जिले का रहने वाला बताया गया है।


पुलिस के अनुसार, ठाणे शहर पुलिस आयुक्त की विशेष शाखा के आदेश के तहत 2 सितंबर से 16 सितंबर 2026 तक बिना अनुमति आग्नेयास्त्र एवं खतरनाक हथियार रखने पर प्रतिबंध लागू था। इसी अवधि के दौरान आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार मिलने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 4 और 25 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)/135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक एकनाथ चंद्रकांत पालबुधे को सौंपी गई है। एफआईआर पुलिसकर्मी अशोक रामदास आहेर की शिकायत पर दर्ज की गई।