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‘अनाली’ वेब सीरीज की रिलीज पर रोक का मामला: केरल हाईकोर्ट ने Jiostar की याचिका पर जल्द फैसला लेने का निर्देश

कूड़ाथाई हत्याकांड से कथित तौर पर प्रेरित JioHotstar की वेब सीरीज ‘अनाली’ की रिलीज पर रोक के मामले में केरल हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने एर्नाकुलम की मुंसिफ अदालत को Jiostar की याचिका पर जल्द सुनवाई कर 10 दिनों के भीतर फैसला सुनाने को कहा है।

Sonali18 सित. 2026, 05:35 PM IST
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‘अनाली’ वेब सीरीज की रिलीज पर रोक का मामला: केरल हाईकोर्ट ने Jiostar की याचिका पर जल्द फैसला लेने का निर्देश

कोच्चि:

 केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को एर्नाकुलम की मुंसिफ अदालत को Jiostar Pvt. Ltd. की उस याचिका पर जल्द सुनवाई कर फैसला लेने का निर्देश दिया, जिसमें JioHotstar की वेब सीरीज ‘अनाली’ की रिलीज रोकने वाले अंतरिम आदेश को हटाने की मांग की गई है। यह वेब सीरीज कथित तौर पर चर्चित कूड़ाथाई हत्याकांड से प्रेरित बताई जा रही है। न्यायमूर्ति ईश्वरन एस. ने निर्देश दिया कि मुंसिफ अदालत मामले को अगली निर्धारित तारीख यानी 23 सितंबर को, या पक्षकारों के लिए सुविधाजनक किसी अन्य तारीख पर सुनवाई के लिए ले और सुनवाई पूरी होने के 10 दिनों के भीतर आदेश पारित करे। यह विवाद जॉली जोसेफ द्वारा दायर एक मुकदमे से जुड़ा है। जॉली जोसेफ कूड़ाथाई हत्याकांड की मुख्य आरोपी हैं और उन पर अपने परिवार के छह सदस्यों की हत्या करने का आरोप है। इनमें उनके पहले पति रॉय थॉमस भी शामिल हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि हत्याओं में सायनाइड का इस्तेमाल किया गया और मकसद परिवार की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करना था। जॉली जोसेफ का मुकदमा वर्तमान में कोझिकोड की Additional District Court (Special Court for Trial for Maradu Cases) में चल रहा है।

निचली अदालत के रोक आदेश को चुनौती

रिपोर्ट के अनुसार, जॉली जोसेफ की ओर से दायर injunction suit में मुंसिफ अदालत ने ‘अनाली’ वेब सीरीज की रिलीज/प्रसारण रोकने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ Jiostar ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया और अंतरिम आदेश को हटाने की मांग की। Jiostar की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष मैथ्यू ने दलीलें पेश कीं, जबकि जॉली जोसेफ की ओर से अधिवक्ता अरुण वी.जी. अदालत में पेश हुए। अधिवक्ता तुलसी के. राज और सैबी जोस किदंगूर भी मामले में उपस्थित थे।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में अंतरिम राहत का मुख्य उद्देश्य वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाना है। ऐसे में संबंधित पक्ष पहले से ही अदालत के समक्ष मौजूद हैं और अंतरिम आवेदन के संबंध में अपनी pleadings पूरी कर चुके हैं। इसलिए सेवा की औपचारिकता पूरी होने तक आवेदन पर सुनवाई टालने का कोई कारण नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मुंसिफ अदालत को Jiostar की अर्जी पर शीघ्र सुनवाई कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। फिलहाल केरल हाईकोर्ट ने ‘अनाली’ वेब सीरीज की रिलीज पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। हाईकोर्ट का मौजूदा आदेश मुख्य रूप से निचली अदालत को Jiostar की याचिका पर तेजी से सुनवाई और निर्णय लेने से संबंधित है। वेब सीरीज की रिलीज पर लगी रोक हटेगी या बरकरार रहेगी, इसका फैसला मुंसिफ अदालत की आगामी सुनवाई में होगा।