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बच्चों के पासपोर्ट नियम बदले, फीस भी बढ़ी: जानें नई फीस

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36-पेज सामान्य पासपोर्ट की वैधता अब जारी होने की तारीख से 5 साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो पहले हो, रहेगी। वहीं 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट सेवाओं की नई फीस लागू है। 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% शुल्क छूट जारी है, लेकिन री-इश्यू पर यह छूट नहीं मिलेगी।

sd18 सित. 2026, 05:36 PM IST
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बच्चों के पासपोर्ट नियम बदले, फीस भी बढ़ी: जानें नई फीस

          नई दिल्ली। पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों के लिए नियमों और शुल्क से जुड़ा अहम बदलाव सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने Passports (Amendment) Rules, 2026 के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान अधिसूचित किया है। 17 सितंबर 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36-पेज का सामान्य पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 13 साल की उम्र में बनता है तो वह पांच साल के बजाय बच्चे के 18 साल का होने तक ही वैध रहेगा। इसी तरह 14 साल की उम्र में जारी पासपोर्ट भी 18 साल की उम्र तक ही मान्य रहेगा।

क्या बदला है?

विदेश मंत्रालय ने Passports Rules, 1980 में संशोधन किया है। संशोधित Rule 12(1A) के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36-पेज का सामान्य पासपोर्ट 5 साल तक या बच्चे के 18 साल के होने तक वैध रहेगा—इनमें से जो पहले हो।

उदाहरण:

  • 10 साल की उम्र में पासपोर्ट बना → 5 साल तक यानी 15 साल की उम्र तक वैध रहेगा।
  • 13 साल की उम्र में बना → 18 साल तक वैध रहेगा, क्योंकि 5 साल पूरे होने से पहले बच्चा 18 का हो जाएगा।
  • 14 साल की उम्र में बना → 18 साल तक ही वैध रहेगा।

18 साल के बाद क्या होगा?

18 साल की उम्र के बाद बच्चे को नया/रीइश्यू पासपोर्ट लेना होगा। वयस्क श्रेणी में सामान्य पासपोर्ट की वैधता आम तौर पर 10 साल तक हो सकती है, नियमों के अनुसार। 

1 जुलाई से नई पासपोर्ट फीस लागू

पासपोर्ट सेवाओं की संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से लागू है। सामान्य 36-पेज पासपोर्ट की नई फीस ₹2,500 है, जबकि 60-पेज पासपोर्ट के लिए ₹3,500 शुल्क निर्धारित किया गया है। Tatkaal सेवा के लिए 36-पेज पासपोर्ट की फीस ₹5,000 और 60-पेज पासपोर्ट की फीस ₹6,000 है।

बच्चों के पासपोर्ट की फीस

नाबालिगों के 36-पेज सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,750 है। नई शुल्क व्यवस्था में Tatkaal और अन्य पासपोर्ट सेवाओं के लिए भी अलग शुल्क निर्धारित किया गया है।

10% छूट का लाभ किसे मिलेगा?

सरकार ने बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10% शुल्क छूट का प्रावधान जारी रखा है। 8 साल तक की उम्र के नाबालिगों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए यानी fresh passport application पर 10% छूट मिलेगी। यह छूट पासपोर्ट री-इश्यू कराने पर लागू नहीं होगी।

यानी किसी 8 साल तक के बच्चे का पहली बार पासपोर्ट बन रहा है तो निर्धारित फीस पर 10% की छूट मिलेगी। लेकिन उसी पासपोर्ट को बाद में दोबारा जारी कराने की स्थिति में यह छूट नहीं मिलेगी।

नई फीस में कौन-कौन सी सेवाएं शामिल?

संशोधित शुल्क व्यवस्था केवल नए पासपोर्ट तक सीमित नहीं है। इसमें पासपोर्ट का री-इश्यू, Tatkaal सेवा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट का रिप्लेसमेंट और Police Clearance Certificate (PCC) जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। PCC और कुछ अन्य miscellaneous passport-related certificates की फीस ₹750 निर्धारित की गई है।

नई पासपोर्ट फीस एक नजर में

सेवानई फीस
वयस्क 36-पेज सामान्य पासपोर्ट/री-इश्यू₹2,500
वयस्क 60-पेज सामान्य पासपोर्ट/री-इश्यू₹3,500
36-पेज Tatkaal पासपोर्ट₹5,000
60-पेज Tatkaal पासपोर्ट₹6,000
नाबालिग 36-पेज सामान्य पासपोर्ट₹1,750
खोया/क्षतिग्रस्त 36-पेज पासपोर्ट का सामान्य रिप्लेसमेंट₹5,000
खोया/क्षतिग्रस्त 60-पेज पासपोर्ट का सामान्य रिप्लेसमेंट₹6,000
Police Clearance Certificate (PCC)₹750

इन संशोधित शुल्कों को 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है।

ध्यान देने वाली बात: 15 साल से कम उम्र के बच्चों की वैधता से जुड़ा नया प्रावधान 17 सितंबर 2026 को प्रकाशित संशोधन में आया है, जबकि फीस में बदलाव वाला संशोधन 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ था। दोनों को एक ही बदलाव समझना सही नहीं होगा।