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पासपोर्ट होने से विदेश जाने का स्वतः अधिकार नहीं, लंबित आपराधिक मामले में पुलिस कोर्ट से करा सकती है सरेंडर: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट जारी होने मात्र से किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट जारी करने से सीधे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि विदेश जाने से जांच या न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो तो पुलिस संबंधित अदालत से पासपोर्ट सरेंडर कराने की मांग कर सकती है।
Sonali21 सित. 2026, 09:55 PM IST

