finance
1 अक्टूबर से RBI का Export Rule बदला,9 महीने में भारत लाना होगा पैसा
RBI ने विदेशों में सामान भेजने वाले भारतीय कारोबारियों के लिए भुगतान से जुड़ा नियम बदल दिया है। 1 अक्टूबर 2026 से नए निर्यात का पैसा सामान्य तौर पर 9 महीने के भीतर भारत लाना होगा। विदेश में रखे गोदाम से सामान बेचने पर भी 9 महीने की समय सीमा लागू होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशों में सामान भेजने वाले कारोबारियों के लिए पैसे से जुड़ा नियम बदल दिया है। अब 1 अक्टूबर 2026 से विदेशों में किए गए नए निर्यात का पैसा 9 महीने के अंदर भारत लाना होगा। पहले इसे 15 महीने तक करने की छूट देने का प्रस्ताव था, लेकिन RBI ने यह बदलाव वापस ले लिया है। RBI के नए नियम के मुताबिक, विदेशों में सामान भेजने के बाद उसकी बिक्री से मिलने वाली रकम तय समय के अंदर भारत वापस लानी होगी। विदेश में रखे गए गोदाम से सामान बेचने के मामले में भी बिक्री की तारीख से 9 महीने की समय सीमा लागू होगी।
अगर भारत से सामान भेजने और भुगतान भारतीय रुपये में तय किया गया है, तो ऐसे मामलों में भुगतान भारत लाने की समय सीमा 12 महीने होगी। पहले इसे 18 महीने करने का प्रस्ताव रखा गया था। कुछ मामलों में अगर पैसे लाने में देरी होती है, तो अधिकृत बैंक कारण की जांच के बाद अतिरिक्त समय दे सकता है। इसके लिए कारोबारी को देरी की वजह बतानी होगी और बैंक को उस कारण से संतुष्ट होना जरूरी होगा।
कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा?
इस बदलाव का सीधा असर विदेशों में सामान बेचने वाले भारतीय कारोबारियों पर पड़ेगा। उन्हें विदेशों से मिलने वाले भुगतान पर ज्यादा ध्यान देना होगा और तय समय के अंदर पैसा भारत लाना होगा। समय सीमा का पालन नहीं होने पर उन्हें बैंक और RBI के नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। यानी आसान भाषा में समझें तो 1 अक्टूबर 2026 से विदेशों में भेजे गए नए सामान का पैसा सामान्य तौर पर 9 महीने के भीतर भारत लाना होगा।
