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डोंबिवली में प्रतिबंधित पान मसाला-तंबाकू पर रामनरेश प्रजापती के खिलाफ कार्रवाई, ₹36,702 का माल जब्त
डोंबिवली पूर्व के गोळवली इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 36,702 रुपये का स्टॉक जब्त किया। रामनरेश पान शॉप और सामने स्थित गाले से मिले प्रतिबंधित माल के मामले में 57 वर्षीय दुकानदार रामनरेश झाकरी प्रजापती के खिलाफ मानपाडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

डोंबिवली पूर्व के गोळवली इलाके में प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू की बिक्री के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने मानपाडा पुलिस की मदद से एक पान शॉप और उसके सामने स्थित गाले की तलाशी लेकर कुल 36,702 रुपये कीमत का प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू जब्त किया। इस मामले में 57 वर्षीय दुकानदार रामनरेश झाकरी प्रजापती के खिलाफ मानपाडा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र दादासो कोडग को 27 सितंबर 2026 को जानकारी मिली थी कि डोंबिवली पूर्व के गोळवली इलाके में मेला बार के पीछे स्थित रामनरेश पान शॉप में प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू की बिक्री की जा रही है। सूचना मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मानपाडा पुलिस से संपर्क कर कार्रवाई के लिए पुलिस सहायता मांगी।
इसके बाद पुलिस हवलदार घनश्याम ठाकुर और पुलिसकर्मी नाना चव्हाण तथा नारायण गरुड मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान दो पंचों को भी मौके पर बुलाया। शाम करीब 5:30 बजे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, पुलिसकर्मियों और पंचों ने रामनरेश पान शॉप की तलाशी ली। मौके पर मौजूद व्यक्ति की पहचान रामनरेश झाकरी प्रजापती के रूप में हुई। एफआईआर के अनुसार, अधिकारियों ने उसे प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू की बिक्री के संबंध में जानकारी दी और दुकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान विमल पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला समेत अन्य प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू के उत्पाद मिले। पूछताछ के दौरान दुकानदार ने कथित तौर पर बताया कि वह इन उत्पादों की खुदरा बिक्री करता है। अधिकारियों ने जब उससे माल खरीदने के बिल और प्रतिबंधित उत्पादों की सप्लाई करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी, तो एफआईआर के अनुसार वह संतोषजनक जानकारी या बिल उपलब्ध नहीं करा सका। दुकानदार ने यह भी बताया कि पान शॉप के सामने स्थित एक गाले में भी सुगंधित तंबाकू और पान मसाला रखा गया है। इसके बाद सुखदेव पाटील के गाला नंबर-1 की तलाशी ली गई। वहां भी प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का स्टॉक बरामद हुआ। जब्त किए गए माल में विमल पान मसाला के अलग-अलग पैक, विमल तंबाकू, रजनीगंधा पान मसाला, प्रीमियम केस गोल्ड पान मसाला, प्रीमियम च्यूइंग तंबाकू, रॉयल जाफरानी जर्दा तंबाकू और मुसाफिर पान मसाला शामिल हैं।
एफआईआर में जब्त माल की कुल कीमत 36,702 रुपये बताई गई है। जांच के लिए पान मसाला और सुगंधित तंबाकू के नमूने भी लिए गए हैं। अधिकारियों ने अलग-अलग उत्पादों के नमूने कब्जे में लेकर शेष माल को जब्त कर लिया। एफआईआर में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र द्वारा 13 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार 20 जुलाई 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मामले में रामनरेश झाकरी प्रजापती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 123, 223, 274 और 275 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मानपाडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
