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गांजा बेचने की फिराक में था युवक, कल्याण बैलबाजार से 4,480 रुपये का गांजा बरामद
कल्याण पश्चिम के बैलबाजार इलाके में बाजारपेठ पुलिस ने 224 ग्राम गांजा जब्त कर 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी गांजा बिक्री के इरादे से अपने कब्जे में लेकर घूम रहा था। जब्त गांजे की कीमत 4,480 रुपये बताई गई है।

कल्याण पश्चिम के बैलबाजार इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय युवक को 224 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी गांजा बिक्री के इरादे से अपने कब्जे में लेकर घूम रहा था। जब्त गांजे की कीमत करीब 4,480 रुपये बताई गई है। बाजारपेठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act- मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम) की धारा 8(c) और 20(b)(ii)(A) के तहत मामला दर्ज किया है। FIR के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को बाजारपेठ पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। पुलिस टीम में पुलिस निरीक्षक दुकळे, सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत आंढळे और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। गश्त के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि कल्याण पश्चिम के बैलबाजार में बबलाल कांबले के बकरी फार्म के पास, गाड़ी कारखाने के नजदीक एक व्यक्ति गांजा बेच रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे भागने का मौका दिए बिना रात करीब 9:15 बजे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शाहिद लतीफ शेख उर्फ बेरिंग, उम्र 24 वर्ष, निवासी जेठा सेठ की चाल, गुजराती स्कूल के पास, ज्योति बेकरी के सामने, कल्याण पश्चिम बताया। पुलिस को उसके कब्जे में मौजूद प्लास्टिक की बोरी पर संदेह हुआ। इसके बाद पंचों को मौके पर बुलाया गया और तलाशी की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी को NDPS Act की धारा 50 के तहत उसके अधिकारों की जानकारी दी। उसे बताया गया कि वह अपनी तलाशी निकटतम मजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष कराने की मांग कर सकता है। FIR के मुताबिक, आरोपी ने ऐसी मांग की आवश्यकता नहीं होने की बात कही।
तलाशी के दौरान प्लास्टिक की बोरी में काले टेप से लिपटे दो पैकेट मिले। जांच करने पर दोनों पैकेटों में गांजा पाया गया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन की मदद से गांजे का वजन किया, जो कुल 224 ग्राम निकला। पुलिस के मुताबिक, गांजे की बाजार कीमत करीब 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 4,480 रुपये आंकी गई। बरामद गांजे को नियमानुसार पैक कर सील किया गया और पंचों की मौजूदगी में जब्ती की कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की कि वह गांजा कहां से लेकर आया था। FIR में दर्ज बयान के अनुसार, आरोपी ने बताया कि वह गांजा शहाड़ बंदरपाड़ा इलाके से लेकर आया था। पुलिस ने गांजा जब्त करने के बाद आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया। इस मामले में पुलिसकर्मी अरुण बबन आंढळे की शिकायत पर बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में FIR क्रमांक 0288/2026 दर्ज की गई। मामला 30 सितंबर 2026 को रात करीब 11:57 बजे दर्ज हुआ। जांच की जिम्मेदारी पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) तेजल सुरेश पवार को सौंपी गई है। पुलिस अब आरोपी से गांजा कहां से खरीदा गया था और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था, इस संबंध में पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस इस मामले में गांजा सप्लाई करने वाले स्रोत का पता लगाने की भी जांच कर रही है।
