crime
नांदिवली के फ्लैट में मीटर बायपास कर बिजली चोरी, महावितरण को ₹17,880 नुकसान का दावा
कल्याण पूर्व के नांदिवली इलाके में मीटर बायपास कर सीधे बिजली सप्लाई लेने और करीब 1,080 यूनिट बिजली चोरी करने के आरोप में महावितरण (MSEDCL) की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महावितरण के अनुसार इस कथित बिजली चोरी से उसे ₹17,880 का नुकसान हुआ है। मामला महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में Electricity Act, 2003 (विद्युत अधिनियम) की धारा 135 के तहत दर्ज किया गया है।

कल्याण पूर्व के नांदिवली इलाके में मीटर बायपास कर सीधे बिजली सप्लाई लेने और करीब 1,080 यूनिट बिजली चोरी करने के आरोप में महावितरण (MSEDCL) की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में कंपनी को करीब 17,880 रुपये के आर्थिक नुकसान का आरोप है।
मामला महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता नरेंद्र लक्ष्मण मेंढे महावितरण के कल्याण-1 भरारी पथक (जांच टीम) में अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें बिजली ग्राहकों के मीटर और बिजली आपूर्ति की जांच कर बिजली चोरी का पता लगाने तथा कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। शिकायत के मुताबिक, 29 जुलाई 2025 को करीब शाम 4:30 बजे महावितरण की टीम कल्याण पूर्व के नांदिवली स्थित महेक रेसिडेंसी, बिल्डिंग नंबर 1 के फ्लैट नंबर 001 में जांच के लिए पहुंची। टीम में महावितरण के अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी और पंच मौजूद थे। FIR में बताया गया है कि जांच के दौरान फ्लैट के बिजली मीटर और मीटर बॉक्स की जांच की गई। इस दौरान मीटर बॉक्स में लगे बसबार (Bus Bar) से एक डायरेक्ट फ्लेक्सिबल वायर निकाला गया था, जिसे एक पाइप के जरिए दीवार के अंदर से संबंधित कमरे तक ले जाया गया था। पुलिस शिकायत के अनुसार, इस व्यवस्था के जरिए मीटर को बायपास (Meter Bypass) कर सीधे बिजली आपूर्ति ली जा रही थी। महावितरण की टीम ने मौके पर मौजूद ग्राहक प्रतिनिधि आरती शक्तिनाथ सिंह को कथित बिजली चोरी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। FIR में कहा गया है कि मौके पर जुड़े विद्युत भार (Connected Load) की जांच की गई, जो करीब 0.5 किलोवाट पाया गया। टीम ने अपनी तकनीकी जानकारी को स्थल जांच रिपोर्ट क्रमांक 6193 में दर्ज किया और पंचनामा तैयार किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फ्लैट के मालिक प्रकाश दि. वाडवा और उपयोगकर्ता आरती शक्तिनाथ सिंह ने 29 जुलाई 2024 से 29 जुलाई 2025 के बीच 12 महीने की अवधि में कुल 1,080 यूनिट बिजली की चोरी की। इससे महावितरण को 17,880 रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया है। शिकायत के अनुसार, कथित बिजली चोरी की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के बाद महावितरण के अधिकारी ने विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) की धारा 135 के तहत मामला दर्ज करने की शिकायत दी। इसी आधार पर महात्मा फुले चौक पुलिस ने FIR दर्ज की है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक हनुमंत ज्योतिराम हुंबे को सौंपी गई है। FIR का पंजीकरण पुलिस निरीक्षक बलिरामसिंग शंकरसिंग परदेशी ने किया है। पुलिस जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि कथित मीटर बायपास और बिजली चोरी में संबंधित लोगों की क्या भूमिका थी तथा महावितरण को हुए नुकसान की वास्तविक राशि कितनी है।
