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राजपाल यादव ने जमा किए 1.15 करोड़, बाकी 85 लाख के लिए मांगी मोहलत

चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से दो हफ्ते की मोहलत मिली है। एक्टर बुधवार को 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर कोर्ट पहुंचे और बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय मांगा।

Kashish Rai08 अक्टू. 2026, 05:46 PM IST
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राजपाल यादव ने जमा किए 1.15 करोड़, बाकी 85 लाख के लिए मांगी मोहलत

चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के केस में नया अपडेट सामने आया है। राजपाल यादव अब कर्ज की रकम चुकाने की दिशा में आगे बढ़ते नजर आए हैं। बुधवार को वह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अपने साथ 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे। उन्होंने बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय मांगा है। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अपनी आर्थिक परेशानियों का जिक्र करते हुए कोर्ट के सामने अपनी स्थिति रखी। उन्होंने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े आर्थिक नुकसान का हवाला दिया। राजपाल ने कहा कि इस फिल्म की वजह से उन्हें करीब 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और लंबे समय तक फिल्म से जुड़े विवाद के कारण उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा।


राजपाल यादव ने कोर्ट में कहा कि वह पिछले कई वर्षों से लोगों का मनोरंजन करते आए हैं, लेकिन अब खुद एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया है और अब उन्हें दोबारा काम मिलने लगा है। एक्टर ने भरोसा दिलाया कि वह शिकायतकर्ता की रकम चुका देंगे। सुनवाई के दौरान CJI ने राजपाल यादव से हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उनकी फिल्मों की तरह उनका पैसा भी ‘अता पता लापता’ हो गया है। इस पर राजपाल ने कहा कि लोगों का मनोरंजन करते-करते अब वह खुद ड्रामा बन गए हैं। CJI ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वह कोई धारावाहिक या फिल्म बना रहे हैं या फिर यूं ही घूम रहे हैं।


राजपाल ने आरोप लगाया कि फिल्म से जुड़े विवाद के कारण उनका काफी पैसा फंस गया। उनके मुताबिक, सामने वाले पक्ष ने अपने 5 करोड़ रुपये के विवाद के चलते उनका करीब 22 करोड़ रुपये का नुकसान करा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शुरुआत में बड़ा कारोबारी बताया गया, लेकिन बाद में अदालतों में घसीटने की धमकी दी गई। CJI सूर्यकांत ने राजपाल यादव को कुछ अच्छी फिल्में बनाने और लोगों का मनोरंजन करने की सलाह भी दी। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। अदालत ने एक्टर को रकम जुटाकर भुगतान करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी है।

यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस मामलों का है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक मामले में तीन महीने की सजा सुनाई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रकम जमा नहीं करने को लेकर राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद रकम जमा नहीं की गई। CJI ने यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता को कुछ रकम वापस मिल सके, इसलिए अदालत राजपाल के तरीकों को अब तक नजरअंदाज करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को दो करोड़ रुपये जमा करने के लिए एक दिन का समय दिया था और इसे उनके लिए आखिरी मौका बताया था। अब एक्टर ने 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया है और बाकी 85 लाख रुपये के भुगतान के लिए समय मांगा है।