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यूपी के मैनपुरी में दलित किशोरी से गैंगरेप का मामला 14 साल की लड़की से दुष्कर्म में 50 साल के दोषी को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 14 साल की दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 50 वर्षीय महावीर यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण दूसरे आरोपी नवी चंद यादव को बरी कर दिया गया।

Kashish Rai14 अक्टू. 2026, 05:46 PM IST
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यूपी के मैनपुरी में दलित किशोरी से गैंगरेप का मामला 14 साल की लड़की से दुष्कर्म में 50 साल के दोषी को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 14 साल की दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में अदालत ने 50 वर्षीय महावीर यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, दूसरे आरोपी नवी चंद यादव को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 15 सितंबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे कुरावली थाना क्षेत्र में हुई थी। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की मवेशियों को लेकर खेत में गई थी। आरोप था कि वहां महावीर यादव और नवी चंद यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने लड़की को घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी।


पीड़ित पक्ष के अनुसार, दूसरे आरोपी नवी चंद यादव ने कथित तौर पर घटना का वीडियो भी बनाया था। डर के कारण लड़की ने शुरुआत में अपने परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी। 17 सितंबर 2025 को उसकी मां ने वीडियो देखा, जिसके बाद कुरावली थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले में आरोप लगाया गया कि दोनों आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को जातिसूचक गालियां दीं और धमकाया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सरकारी वकील शैलेंद्री राजपूत के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों और दस्तावेजी सबूतों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने महावीर यादव को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, नवी चंद यादव को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया।