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EPFO के नए नियम: PF से पैसे निकालने की लिमिट तय, जानें शादी, पढ़ाई और इलाज के लिए कितनी बार मिलेगी रकम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF एडवांस निकासी के लिए अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से नियम तय किए हैं। इन प्रावधानों के मुताबिक, शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार निकासी की सुविधा है। घर खरीदने, बनाने या उससे जुड़े खर्चों के लिए भी अधिकतम 5 बार निकासी की सीमा बताई गई है। वहीं, मेडिकल जरूरतों के लिए निकासी पर तय संख्या की सीमा नहीं है। कर्मचारियों को निकासी से पहले लागू नियम और पात्रता की जांच करनी चाहिए।

अगर आप नौकरी करते हैं और अपने प्रोविडेंट फंड (PF) खाते से जरूरत पड़ने पर पैसे निकालते हैं, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एडवांस निकासी नियमों को समझना जरूरी है। EPFO के प्रावधानों के तहत सदस्य अलग-अलग जरूरतों के लिए अपने PF खाते से एडवांस निकाल सकते हैं। शिक्षा, शादी, इलाज और आवास जैसी जरूरतों के लिए निकासी के नियम अलग-अलग हैं। इनका उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक जरूरतों के समय सहायता देना और PF की बचत का इस्तेमाल व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करना है। शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए कर्मचारी अपनी EPF सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार एडवांस निकासी कर सकते हैं। यह सुविधा सदस्य और उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए है। उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स और अन्य पात्र शैक्षणिक खर्चों के लिए इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि, निकासी के लिए लागू पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
