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मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में बड़ा फैसला सांप वाली बीवी' और उसके प्रेमी को फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के मेरठ में अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों ने अमित की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव के पास सांप छोड़ दिया था, ताकि मौत को सर्पदंश का मामला दिखाया जा सके। अदालत ने मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' माना।

Kashish Rai17 अक्टू. 2026, 05:35 PM IST
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मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में बड़ा फैसला सांप वाली बीवी' और उसके प्रेमी को फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' यानी दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्ते का जिक्र करते हुए पौराणिक पात्र सावित्री का उदाहरण भी दिया। इससे पहले 7 अक्टूबर को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष और पीड़ित परिवार की ओर से मृत्युदंड की मांग की गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रविता और अमरदीप के बीच प्रेम संबंध थे। इसी के चलते दोनों ने मिलकर अमित कश्यप की हत्या की साजिश रची। 12 अप्रैल 2025 को अमित अपने घर में मृत मिला था। शुरुआत में उसकी मौत को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई। इसके लिए आरोपियों ने शव के नीचे एक सांप छोड़ दिया, ताकि लोगों को लगे कि अमित की मौत सर्पदंश से हुई है। हालांकि, जांच के दौरान यह साजिश सामने आ गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो मौत की असली वजह सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञों ने भी सांप को गैर-जहरीला बताया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की साजिश के मामले में रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।


मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता के.के. चौबे, सरकारी वकील फरजाना और पीड़ित पक्ष के वकील बलराज सिंह ने अभियोजन की ओर से दलीलें पेश कीं। उन्होंने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में चर्चित शबनम हत्याकांड के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। वकीलों ने कहा कि इस तरह के गंभीर अपराध में नरमी बरतना न्याय के उद्देश्य के खिलाफ होगा। अदालत के फैसले के बाद अमित कश्यप के परिवार ने संतोष जताया। अमित की मां ने कहा कि परिवार शुरू से ही दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहा था। सजा सुनाए जाने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान रविता ने अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात कही थी। अदालत के फैसले के बाद परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया।