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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ा मामला, इमरान खान के ‘Leave India’ नोटिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई

अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक अभिनेता इमरान खान को FRRO ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। अभिनेता ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ा है, हालांकि इमरान खान ने प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार किया है।

Sonali19 अक्टू. 2026, 02:55 PM IST
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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ा मामला, इमरान खान के ‘Leave India’ नोटिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई

मुंबई: 

अमेरिकी नागरिक और OCI (Overseas Citizen of India) कार्डधारक अभिनेता इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) की ओर से जारी ‘भारत छोड़ने के नोटिस’ को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत 26 अक्टूबर 2026 को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। FRRO ने अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। सोमवार, 19 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने याचिका का उल्लेख किया। इसके बाद अदालत ने मामले को 26 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या अभिनेता के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला या रिकॉर्ड है। इस पर उनके वकील ने कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं है।

10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन से जुड़ा मामला

यह विवाद मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए उस प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई थी। प्रदर्शन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के मुद्दे पर आयोजित किया गया था। मुंबई पुलिस ने 10 अक्टूबर को इमरान खान को हिरासत में लिया था।

प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अभिनेता के अमेरिकी नागरिक होने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ कथित कानूनी उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने FRRO को मामले की जानकारी दी, जिसने अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में इमरान खान के कथित आचरण को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के उल्लंघन से जोड़ते हुए 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया। नोटिस में आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अभियोजन की चेतावनी भी दी गई है।

इमरान खान ने आरोपों से किया इनकार

हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभिनेता ने कहा है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना नोटिस जारी किया गया। उनका दावा है कि यह कार्रवाई OCI कार्डधारकों को प्राप्त वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इमरान खान ने प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप से भी इनकार किया है। उनका कहना है कि वह प्रदर्शन स्थल के पास खड़े थे और इसी दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया। अब 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट उनकी याचिका पर विचार करेगा। अभिनेता ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और अपने पक्ष में सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने को चुनौती दी है।