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कल्याण स्टेशन रोड पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 79 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, 44 दिन बाद FIR
कल्याण पूर्व के कोलसेवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 3 सितंबर 2026 को केला लेकर घर लौट रहे चरणदास वाघमारे को कथित तौर पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उनके सिर, कान और मुंह पर गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान 7 सितंबर को मुंबई के सायन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 17 अक्टूबर 2026 को FIR दर्ज की है।

कल्याण पूर्व के कोलसेवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से 79 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 3 सितंबर 2026 को कल्याण रोड पर केला लेकर घर लौट रहे चरणदास वाघमारे को एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उनके सिर, कान और मुंह पर चोटें आईं। उन्हें पहले कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर उपचार के लिए मुंबई के सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 7 सितंबर को उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के बेटे संतोष वाघमारे की शिकायत पर कोलसेवाड़ी पुलिस ने 17 अक्टूबर 2026 को FIR दर्ज की।
FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, चरणदास वाघमारे परिवार के साथ कल्याण पूर्व के नेतीवली इलाके में रहते थे। 3 सितंबर को उपवास होने के कारण वह केला खरीदने के लिए पुणा लिंक रोड पर खरात जिम के पास गए थे। केला खरीदने के बाद जब वह घर लौट रहे थे, तभी कल्याण रोड पर मोटरसाइकिल क्रमांक MH-05-BH-7015 के चालक ने कथित तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुजुर्ग सड़क पर गिर गए और उनके सिर, कान तथा मुंह पर चोटें आईं। शिकायतकर्ता के अनुसार, दुर्घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल चरणदास को सबसे पहले कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उपलब्ध उपचार सुविधाओं को अपर्याप्त बताते हुए उन्हें मुंबई के सायन अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन अस्पताल की एंबुलेंस से उन्हें सायन अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया। हालांकि, चार दिन तक उपचार चलने के बाद 7 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 12 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिता की मौत के बाद उनके बेटे संतोष वाघमारे ने दुर्घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कोलसेवाड़ी पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 125(a), 125(b) और 281 के साथ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं 134(A), 134(B) और 184 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) लापरवाही से मृत्यु कारित करने से संबंधित है, जबकि धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने से जुड़ी है। धारा 125 जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं दुर्घटना के बाद आवश्यक कर्तव्यों और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से जुड़ी हैं। इस मामले में दुर्घटना 3 सितंबर को हुई थी, जबकि FIR 17 अक्टूबर को दर्ज की गई। इस तरह घटना और FIR दर्ज होने के बीच लगभग 44 दिन का अंतर है। उपलब्ध FIR विवरण में शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना की परिस्थितियों और मोटरसाइकिल चालक की जिम्मेदारी के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
