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कल्याण में मामूली वाहन विवाद बना खूनी संघर्ष, राज मढवी की हत्या के मामले में सौरभ सालुंखे, रेणुका और विकास के नाम FIR

ठाणे शहर के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के वडवली गांव में वाहन क्रॉस करने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया। आरोप है कि मोटरसाइकिल और कार के बीच रास्ता पार करने को लेकर हुए विवाद के बाद 31 वर्षीय राज बाळाराम मढवी पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल राज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 0572/2026 दर्ज की गई है।

Sonali24 अक्टू. 2026, 01:59 PM IST
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कल्याण में मामूली वाहन विवाद बना खूनी संघर्ष, राज मढवी की हत्या के मामले में सौरभ सालुंखे, रेणुका और विकास के नाम FIR


कल्याण: 

FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, घटना 18 अक्टूबर 2026 की रात करीब एक बजे वडवली गांव में गोदरेज रिवेरिया निर्माण परियोजना और KDMC वार्ड कार्यालय के सामने हुई। शिकायतकर्ता रोहित अरुण पाटील के अनुसार, एक मोटरसाइकिल और कार के बीच रास्ता क्रॉस करने को लेकर विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया और दोनों पक्षों को वहां से जाने के लिए कहा। शिकायत में आरोप है कि विवाद के दौरान मोटरसाइकिल सवार पुरुष और महिला आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर राज मढवी को धमकी भी दी। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार और उनके साथ एक अन्य मोटरसाइकिल पर मौजूद व्यक्ति कार की दिशा में आगे बढ़े।

सड़क पर रोककर चाकू से हमला करने का आरोप

शिकायतकर्ता के मुताबिक, कुछ दूरी आगे गोदरेज रिवेरिया परियोजना के सामने राज मढवी की कार को दोबारा रोका गया और फिर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि सौरभ सालुंखे ने चाकू से राज मढवी के पैरों पर बार-बार वार किए। शिकायत में रेणुका सालुंखे और विकास नामक व्यक्ति पर भी घटना के दौरान मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, राज मढवी के शरीर से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले वडवली के वक्रतुंड अस्पताल ले जाया गया। बाद में परिजन उन्हें कल्याण के बाई रुक्मिणीबाई अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

इस मामले में पुलिस ने सौरभ सालुंखे, रेणुका सालुंखे और विकास नामक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। दर्ज धाराओं में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) हत्या, 115(2), 126(2), 351(2), 352 और 3(5) शामिल हैं। इसके साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) और 135 भी लगाई गई हैं। FIR के अनुसार, मामले की जांच पुलिस निरीक्षक रूपाली रमेश डांगट को सौंपी गई है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होनी बाकी है।