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डोंबिवली की शिक्षिका ज्योति गुट्टी का आरोप, पति नरेंद्र गुट्टी समेत चार लोगों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का केस दर्ज

डोंबिवली पूर्व में रहने वाली 46 वर्षीय शिक्षिका ने अपने पति, दो सौतेली बेटियों और एक अन्य रिश्तेदार पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में 16 अक्टूबर 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 352, 85 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Sonali24 अक्टू. 2026, 05:16 PM IST
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डोंबिवली की शिक्षिका ज्योति गुट्टी का आरोप, पति नरेंद्र गुट्टी समेत चार लोगों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का केस दर्ज

शिकायतकर्ता ज्योति नरेंद्र गुट्टी डोंबिवली पूर्व के गांधी नगर स्थित अमर अपार्टमेंट में रहती हैं और एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती हैं। एफआईआर के अनुसार, उन्होंने 18 जून 2017 को नरेंद्र व्यंकटेश गुट्टी से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार दूसरी शादी की थी। शिकायत में बताया गया है कि दोनों की यह दूसरी शादी थी। महिला के पहले पति का वर्ष 2012 में निधन हो गया था, जबकि उनके वर्तमान पति की पहली पत्नी का भी निधन हो चुका था।

शादी के बाद व्यवहार बदलने का आरोप

महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि शादी के शुरुआती एक महीने तक उनके पति का व्यवहार सामान्य था, लेकिन इसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। शिकायत के अनुसार, पति शराब पीकर आते थे, उनके चरित्र पर संदेह करते थे और उन्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से परेशान करते थे। महिला का आरोप है कि जनवरी 2025 में जब वह काम से घर लौट रही थीं, तब उनके पति डोंबिवली स्थित उनके निवास के नीचे आए और कथित तौर पर उनके साथ जोर-जोर से गाली-गलौज करने लगे। शिकायत के मुताबिक, पति ने उनसे तलाक देने की मांग की। महिला ने तलाक देने से इनकार किया तो विवाद और बढ़ गया। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में उन्होंने पहले भी मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

सौतेली बेटियों पर भी लगाए आरोप

शिकायत में महिला ने अपने पति की पहली पत्नी से हुई दोनों बेटियों पर भी उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पति के घर से बाहर जाने पर उन्हें घर की चाबी नहीं दी जाती थी और उन्हें मायके चले जाने के लिए कहा जाता था। महिला ने आरोप लगाया कि पति और उनकी दोनों बेटियां उनके साथ घरेलू सहायक जैसा व्यवहार करते थे। महिला ने यह भी दावा किया कि पति के मोबाइल फोन में एक अन्य युवती के साथ आपत्तिजनक चैट देखने के बाद जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया, तो कथित तौर पर उनके पति ने गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ मारा।

संपत्ति में हिस्सा नहीं देने के लिए परेशान करने का आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पति, दोनों सौतेली बेटियों और उनके दामाद क्रांतिराज ने मिलकर उनके खिलाफ रिश्तेदारों के बीच गलत बातें फैलाईं। उनके अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर यह भी प्रचारित किया कि वह पति और उनकी बेटियों की हत्या की साजिश रच रही थीं। महिला ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए दावा किया कि उन्हें पति की संपत्ति में हिस्सा न मिले, इस उद्देश्य से उन्हें परेशान किया जा रहा है और तलाक लेने के लिए दबाव बनाया जाता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में उन्होंने कई बार ससुराल जाकर दोबारा साथ रहने का प्रयास किया, लेकिन पति और उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें वहां रहने देने से इनकार कर दिया।

मानपाड़ा पुलिस ने दर्ज किया मामला

एफआईआर के अनुसार, महिला ने 16 अक्टूबर 2026 को मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 85 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस उपनिरीक्षक रविराज बालू मदने को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल ये सभी आरोप शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और मामले में संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ आरोप सिद्ध होना नहीं है।