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अंबरनाथ में बेटे को बचाने आई महिला की दाहिनी आंख के नीचे चाकू से वार, हर्षित और नयन मटकर समेत चार पर FIR
अंबरनाथ पश्चिम में बेटे के साथ कथित मारपीट का विरोध करने पर एक महिला पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार, हनुमान मंदिर के पास गवलदेवी रोड पर हुई इस घटना में महिला की दाहिनी आंख के नीचे चोट आई। अंबरनाथ पुलिस ने हर्षित मटकर, नयन मटकर और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की पांच धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

FIR में दर्ज बयान के अनुसार, नीतू उपाध्याय अपने पति, सास-ससुर और दो बेटों अनुपम व अनुराग के साथ अंबरनाथ पश्चिम स्थित गवलदेवी रोड पर हनुमान मंदिर के पास रहती हैं। उनके पति कैब चलाने का काम करते हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि 22 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10:15 बजे घर के बाहर बर्तन गिरने जैसी आवाज सुनाई दी। जब वह अपने पति के साथ बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे अनुपम के साथ इलाके में रहने वाले हर्षित मटकर, नयन मटकर और दो अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर मारपीट कर रहे थे। शिकायत के मुताबिक, आरोपी अनुपम को बांस और थप्पड़ों से पीट रहे थे।
बीच-बचाव करने पर मां और पिता से भी मारपीट का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार, वह और उनके पति बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़े, तो हर्षित और नयन ने कथित तौर पर उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान नयन मटकर ने चाकू से उनकी दाहिनी आंख के नीचे वार किया, जिससे उन्हें चोट लगी। नीतू उपाध्याय ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज की। घायल होने के बाद वह रिक्शा से अंबरनाथ पुलिस स्टेशन पहुंचीं। वहां से मेडिकल मेमो मिलने के बाद उन्हें उपचार के लिए छाया अस्पताल, अंबरनाथ पश्चिम भेजा गया। उपचार के बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
BNS की पांच धाराओं के तहत मामला दर्ज
अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 0632/2026 दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 115(2), 118(1), 3(5), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, खतरनाक हथियार या साधन से चोट पहुंचाने, साझा मंशा से किए गए कृत्य, आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित हैं। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक लीला किसान थोरात को सौंपी गई है। FIR में नयन मटकर और हर्षित मटकर के नाम दर्ज हैं, जबकि दो अन्य व्यक्तियों की पहचान अज्ञात बताई गई है। फिलहाल, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित हैं। पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।
