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भिवंडी में वाहन टक्कर के बाद बवाल, सब्जी विक्रेता गंभीर घायल
भिवंडी के पद्मानगर भाजी मार्केट में वाहन की टक्कर को लेकर हुए विवाद में 32 वर्षीय सब्जी विक्रेता नुरुअल हक अख्तर सैयद पर डंडे से हमला करने का आरोप है। सिर में चोट लगने के बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी अश्विन के खिलाफ BNS की धारा 118(1) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।

भिवंडी, महाराष्ट्र: भिवंडी के पद्मानगर भाजी मार्केट इलाके में वाहन की टक्कर को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। शिकायत के अनुसार, 32 वर्षीय सब्जी विक्रेता नुरुअल हक अख्तर सैयद पर एक युवक ने लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने के बाद नुरुअल हक को अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। मामले में भिवंडी शहर पुलिस ने BNS की धारा 118(1) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, FIR में आरोपी की पहचान सिर्फ अश्विन के नाम से दर्ज है और उसका पूरा नाम व पता फिलहाल सामने नहीं आया है।
पहले स्कूटी को टक्कर लगने का आरोप
FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, नुरुअल हक पद्मानगर भाजी मार्केट में सब्जी बेचने का काम करते हैं। उनका आरोप है कि 20 अगस्त 2026 की रात करीब 9:30 बजे अश्विन की मोटरसाइकिल ने उनकी टीवीएस एविएटर स्कूटी को टक्कर मार दी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार मौके पर नहीं रुका और वहां से चला गया। इसके बाद अगले दिन नुरुअल हक ने आरोपी से इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की।
अगले दिन बाजार में आमना-सामना
शिकायत के अनुसार, 21 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे नुरुअल हक ने पद्मानगर भाजी मार्केट की एक गली में अश्विन को देखा। उन्होंने उससे पिछली रात हुई टक्कर के बारे में पूछा। FIR में आरोप लगाया गया है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने के बाद कथित तौर पर हाथापाई हुई।
डंडे से सिर पर हमला करने का आरोप
नुरुअल हक का आरोप है कि बहस के दौरान अश्विन ने पास में पड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और उनके सिर के पीछे वार कर दिया। हमले में नुरुअल हक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए खुशी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें ICU में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
घायल नुरुअल हक के अस्पताल में उपचार के दौरान पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। उनकी शिकायत के आधार पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 0638/2026 दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी अश्विन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 118(1) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक मछिंद्र वैजिनाथ कोले कर रहे हैं।
आरोपी का पक्ष अभी सामने नहीं आया
इस मामले में फिलहाल FIR केवल नुरुअल हक की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई है। आरोपी अश्विन का स्वतंत्र बयान या लिखित पक्ष उपलब्ध नहीं है। इसलिए FIR में लगाए गए आरोपों को आरोपी का दोष साबित होने के रूप में नहीं देखा जा सकता। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाहन की टक्कर से लेकर मारपीट तक वास्तव में क्या हुआ था। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर सामने आएगी।
