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'ससुर के साथ सोओगी तभी मिलेगा घर का सामान'... कल्याण में 4 लोगों पर FIR

कल्याण (महाराष्ट्र): ठाणे जिले के कल्याण पश्चिम में घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपनी सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि घर का सामान और किचन का तेल इस्तेमाल करने के बदले सास ने उस पर ससुर के साथ सोने का दबाव बनाया और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद बाजारपेठ पुलिस ने सास, ससुर, ननद और देवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज किया है।

Vinod Tiwari01 सित. 2026, 07:23 PM IST
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'ससुर के साथ सोओगी तभी मिलेगा घर का सामान'... कल्याण में 4 लोगों पर FIR

शिकायतकर्ता 25 वर्षीय रोशन सऊद कच्छी के मुताबिक, 24 अगस्त 2026 की सुबह लगभग 10:30 बजे वह अपनी 3 साल की बेटी के लिए नाश्ते में ऑमलेट बना रही थी। जब उसने किचन में मौजूद अपनी सास झुलेखा गफूर कच्छी से खाना पकाने का तेल मांगा, तो सास भड़क गई। पीड़िता का आरोप है कि सास ने तेल देने से साफ मना करते हुए कहा, "तू अपने ससुर के साथ सो, तभी तुझे घर का सामान इस्तेमाल करने को मिलेगा।" इस घिनौनी बात का जब पीड़िता ने विरोध किया, तो विवाद काफी बढ़ गया।


एफआईआर के अनुसार, उस वक्त सास किचन में सब्जी काट रही थी। कहासुनी और हाथापाई के दौरान सास के हाथ में मौजूद चाकू से पीड़िता के सिर के बीच में चोट लग गई। इसी दौरान ससुर गफूर कच्छी, ननद उजमा और देवर किफायत भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने मिलकर पीड़िता पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। गंभीर चोट लगने के कारण पीड़िता मौके पर ही बेहोश हो गई। बाद में जब पीड़िता का पति घर पहुंचा, तो उसने मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाया और तुरंत इलाज के लिए रुक्मिणीबाई अस्पताल में भर्ती कराया।


पीड़िता का विवाह 4 मार्च 2022 को सऊद कच्छी के साथ हुआ था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष शादी के खर्च के 2.5 लाख रुपयों में से बकाया रकम को लेकर उसे लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और तलाक देने की धमकियां दे रहा था। सास ने उसके 3 तोले सोने के गहने भी गिरवी रख लिए थे और मांगने पर वापस करने से मना कर दिया था।


अस्पताल से उपचार कराने के बाद मायके पहुंची पीड़िता ने 29 अगस्त 2026 को बाजारपेठ पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी सास झुलेखा (44), ससुर गफूर (55), ननद उजमा (25) और देवर किफायत (19) के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 118(1), 115(2), 352, 351(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।