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उल्हासनगर: सड़क पर नंगी तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाला खुद को बताता था 'भाई', पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा
उल्हासनगर (ठाणे): उल्हासनगर-3 स्थित जीरा चौक इलाके में खुलेआम धारदार तलवार लहराकर राहगीरों और वाहन चालकों में खौफ पैदा करने वाले 22 वर्षीय युवक को मध्यवर्ती पुलिस की क्राइम डिटेक्शन (DB) टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जॉन्सन रॉबर्ट अँथोनी के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाते हुए कहा, "मैं यहाँ का भाई हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते"। पुलिस ने आरोपी के पास से 22 इंच लंबी धारदार तलवार जब्त कर आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

दुकानों के गिरे शटर, लोगों में मची अफरा-तफरी
घटना 29 अगस्त 2026 की रात करीब 10:05 बजे की है। मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन को गुप्त सूचना मिली कि जीरा चौक, टेक बहादुर कॉलोनी रोड पर महादेव नगर बोर्ड के पास एक हट्टा-कट्टा युवक हाथ में नंगी तलवार लेकर घूम रहा है और आने-जाने वाले वाहन चालकों व नागरिकों को धमका रहा है। युवक के आतंक के कारण इलाके में दहशत का माहौल बन गया था; लोग जान बचाकर भाग रहे थे और आसपास के दुकानदारों ने डर के मारे दुकानों के शटर बंद कर दिए थे।
भागने की कोशिश में गिरा आरोपी, पुलिस ने चारों तरफ से घेरा
सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सहायक पुलिस निरीक्षक (API) योगेश माली, पुलिस सिपाही कृपाल बाबासाहेब शेकडे और उनकी स्पेशल क्राइम डिटेक्शन टीम निजी वाहन से मौके पर पहुंची। पुलिस दल को देखते ही आरोपी तलवार लेकर भागने लगा। भागते समय वह सड़क पर दो-तीन बार फिसला भी। पुलिस टीम ने फुर्ती दिखाते हुए उसे चारों तरफ से घेर लिया और निहत्था कर हिरासत में ले लिया।
'मैं यहाँ का भाई हूँ...' पुलिस के सामने झाड़ रहा था रौब
हिरासत में लिए जाने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, तो वह टालमटोल करने लगा और जोर-जोर से चिल्लाकर पुलिस टीम पर रौब झाड़ने लगा कि "मैं यहाँ का भाई हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते"। इसके बाद पुलिस ने मौके पर दो पंचों (गवाहों) को बुलाया और तलाशी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की।
22 इंच की धारदार तलवार जब्त, हथियारबंदी आदेश का उल्लंघन
पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में आरोपी से लोहे की 22 इंच लंबी तलवार जब्त की, जिसमें 16 इंच लंबा धारदार ब्लेड और 6 इंच की स्टील की मूठ लगी हुई थी। पुलिस के अनुसार, ठाणे पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा) द्वारा ठाणे आयुक्तालय क्षेत्र में 18 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक किसी भी प्रकार के घातक हथियार रखने पर प्रतिबंध (हथियारबंदी आदेश) लगाया गया था।
आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
सरकारी आदेश का उल्लंघन करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में आरोपी जॉन्सन रॉबर्ट अँथोनी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 4 व 25, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) व 135 तथा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला (FIR No. 0482/2026) दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक अशोक आनंद कोली कर रहे हैं।
