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कल्याण स्कायवॉक पर दोस्तों में विवाद ने लिया हिंसक मोड़, युवक पर बरसे घूंसे; माथे की हड्डी में फ्रैक्चर का दावा, FIR दर्ज
कल्याण के स्कायवॉक पर देर रात दोस्तों के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। गाली देने की बात पर विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने का आरोप है। चेहरे, माथे और पसलियों पर चोट के बाद अस्पताल पहुंचे युवक के माथे में फ्रैक्चर होने का दावा किया गया है। मामले में कोळसेवाडी पुलिस ने BNS की धारा 117(2) और 352 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कल्याण पूर्व में देर रात दोस्तों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। सिद्धार्थ नगर के पास स्कायवॉक पर एक युवक के साथ कथित तौर पर जमकर मारपीट की गई। आरोप है कि गाली देने को लेकर हुई कहासुनी के बाद आरोपी ने युवक के चेहरे, माथे और पसलियों पर कई घूंसे मारे। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां CT Scan में माथे की हड्डी में फ्रैक्चर सामने आने का दावा किया गया है। मामले में कोळसेवाडी पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता राजेश नरेंद्र जाधव, उम्र करीब 42 वर्ष, कल्याण पूर्व के चिंचपाड़ा इलाके में रहते हैं। 30 अगस्त 2026 की रात करीब 2:30 बजे वह अपने दो दोस्तों के साथ कल्याण पश्चिम स्थित एक होटल से खाना खाने के बाद पैदल घर लौट रहे थे। तीनों जब सिद्धार्थ नगर के पास स्कायवॉक पर पहुंचे, तभी राजेश और उनके दोस्त युवराज पाटील के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बातचीत के दौरान युवराज पाटील ने उन्हें गाली दी। जब राजेश ने कथित तौर पर गाली देने का कारण पूछा तो विवाद बढ़ गया। FIR में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद युवराज ने राजेश की बाईं आंख, माथे और बाईं तरफ की पसलियों पर कई बार घूंसे मारे। घटना के दौरान दोनों के साथ मौजूद तीसरे दोस्त ने बीच-बचाव किया और किसी तरह झगड़ा रुकवाया। इसके बाद राजेश ने अपने बेटे को फोन कर मौके पर बुलाया और उसके साथ घर चले गए। हालांकि, घर पहुंचने के बाद उनकी आंख, माथे और पसलियों में दर्द बढ़ता गया। इसके बाद उनकी पत्नी उन्हें कल्याण पश्चिम स्थित रुक्मिणीबाई अस्पताल लेकर गईं। शिकायतकर्ता के अनुसार, डॉक्टरों ने CT Scan कराया, जिसमें माथे की हड्डी में फ्रैक्चर होने की जानकारी दी गई। इलाज के बाद राजेश जाधव ने कोळसेवाडी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घटना 30 अगस्त 2026 की है। पुलिस को रात करीब 11:50 बजे मामले की जानकारी मिली। 31 अगस्त को रात 1:18 बजे जनरल डायरी में एंट्री नंबर 008 दर्ज की गई और इसके कुछ ही मिनट बाद 1:28 बजे FIR नंबर 0509/2026 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 117(2) गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है, जबकि धारा 352 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग के लिए उकसाने से संबंधित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस घटना से जुड़े लोगों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच कर सकती है। FIR में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है और अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
