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डोंबिवली में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मजदूर की मौत, सुरक्षा इंतजाम नहीं होने का आरोप; BNS 106 में FIR

डोंबिवली में निर्माणाधीन इमारत में सुरक्षा इंतजामों की कथित अनदेखी एक मजदूर की जान पर भारी पड़ गई। दूसरी मंजिल से गिरकर घायल हुए 29 वर्षीय मजदूर राम दिहन कुमार पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने निर्माण कार्य से जुड़े हरेंद्र कुमार के खिलाफ BNS की धारा 106 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Sonali07 सित. 2026, 05:09 PM IST
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डोंबिवली में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मजदूर की मौत, सुरक्षा इंतजाम नहीं होने का आरोप; BNS 106 में FIR


डोंबिवली पूर्व के आयरेगांव इलाके में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे 29 वर्षीय मजदूर की दूसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। मृतक की पत्नी की शिकायत पर डोंबिवली पुलिस ने निर्माण कार्य से जुड़े हरेंद्र जोखूराम कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप है कि निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे।


घटना 28 अगस्त की दोपहर की

पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक घटना 28 अगस्त 2026 को करीब दोपहर 4:30 बजे आयरेगांव, होली बंगला, डोंबिवली पूर्व स्थित निर्माणाधीन इमारत में हुई। राम दिहन कुमार पासवान और चंदन कुमार नाम का एक अन्य व्यक्ति वहां काम कर रहे थे। दोनों निर्माणाधीन इमारत की दीवार को घिसकर साफ करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान राम दिहन कुमार दूसरे स्थान से दूसरी मंजिल की ओर जाते समय फिसल गए और नीचे गिर पड़े। हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं।


अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

हादसे के बाद घायल मजदूर को इलाज के लिए मुंब्रा स्थित बिलाल अस्पताल ले जाया गया। FIR में दर्ज बयान के अनुसार अस्पताल में इलाज के दौरान शाम करीब 7:30 बजे मेडिकल अधिकारी ने राम दिहन कुमार को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी धनशाकुमारी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके पति मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते थे। वह पिछले करीब एक साल से डोंबिवली में अपने पति और 13 महीने की बेटी के साथ रह रही थीं।


पहले आकस्मिक मौत का मामला दर्ज

राम दिहन कुमार की मौत के बाद डोंबिवली पुलिस स्टेशन में BNSS की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया था। FIR में इसका उल्लेख U.D. Case No. 50/2026 के रूप में किया गया है। इसके बाद मृतक की पत्नी के बयान और घटना से संबंधित जानकारी के आधार पर पुलिस ने FIR No. 469/2026 दर्ज की। इसमें BNS की धारा 106 लगाई गई है।


सुरक्षा उपकरण और नेट नहीं लगाने का आरोप

शिकायत में निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतक की पत्नी का कहना है कि मजदूरों को काम के दौरान सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा निर्माणाधीन इमारत में सुरक्षा नेट भी नहीं लगाया गया था। शिकायत के अनुसार हरेंद्र जोखूराम कुमार ही दोनों मजदूरों को निर्माण स्थल पर काम के लिए लेकर गए थे और उन्हें इमारत के बाहरी हिस्से की सफाई का काम दिया गया था। आरोप है कि काम के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए, जिसके चलते राम दिहन कुमार नीचे गिर गए और बाद में उनकी मौत हो गई।


पुलिस ने शुरू की जांच

FIR में हरेंद्र जोखूराम कुमार, उम्र करीब 32 वर्ष, को आरोपी बनाया गया है। उनका पता डोंबिवली पूर्व का दर्ज है, जबकि मूल पता उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि FIR में लगाए गए आरोप अभी जांच का विषय हैं। FIR दर्ज होना आरोपी के दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं है। पुलिस हादसे की परिस्थितियों, निर्माण स्थल पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की जांच करेगी।